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Satna: निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप चल रही मतगणना प्रक्रिया में सहयोग करें अभिकर्ता


अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण संपन्न


सतना,भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा के निर्देशन में सतना और मैहर जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व्यंकट क्रमांक-1 सतना में 3 दिसंबर को पृथक-पृथक गणना कक्षों में की जायेगी। मतगणना कार्य के लिये अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त गणना अभिकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार को टाउन हॉल में आयोजित कर उन्हें मतगणना प्रक्रिया एवं आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। इस मौके सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि पवार, नगर निगम आयुक्त अभिषेक गहलोत, मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता सहित सभी रिटर्निंग ऑफिसर तथा अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त मतणना अभिकर्ता उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण के नोडल और सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित झाड़े ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से जान लें और मतगणना में आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चल रही कार्यवाही में सहयोग करें। उन्होने कहा कि अभ्यर्थियों के अभिकर्ता अपनी निर्धारित टेबल पर ही बैठेंगे। मतगणना कक्षों में किसी भी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उन्होने कहा कि मतगणना स्थल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मतों की गोपनीयता भंग करने पर 3 माह का कारावास भी हो सकता है। उन्होने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर को गणना कक्षों में किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध होने पर उसकी तलाशी लेने और उसे गणना स्थल से बाहर करने की शक्तियां भी प्राप्त होंगी। उन्होने कहा कि मतगणना पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। लेकिन मतों की गोपनीयता बनाई रखी जायेगी। रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में बोर्ड भी लगाया जायेगा। जिस पर चक्रवार गणना प्रदर्शित होगी।
मास्टर ट्रेनर डॉ बीके गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं और गणना स्थल तथा स्ट्रांग रुम थ्री-टायर सुरक्षा के अंतर्गत रहेगा। उन्होने कहा कि मतगणना स्थल पर बिना किसी वैध प्रवेश पत्र के साथ प्रवेश नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अन्य कोई चीज तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला एवं खाने-पीने की कोई वस्तु नहीं ले जा सकेगा। आयोग के निर्देशानुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मीडिया कर्मियों के प्रवेश पत्र के आधार पर मीडिया कर्मियों को भी मोबाईल और स्टैंड का कैमरा गणना कक्षों में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मीडिया कर्मी केवल हांथ का कैमरा ले जा सकते है। लेकिन उन्हें गणना कक्ष में निर्धारित मार्कलाइन तक ही जाने की अनुमति होगी। किसी भी कैमरे में ईवीएम के डिस्प्ले हो रहे रिजल्ट की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करने दी जायेगी।
आयुक्त नगर निगम एवं पोस्टल मतपत्रों के प्रभारी अभिषेक गहलोत ने बताया कि विधानसभावार गणना कक्षों में मतों की गणना डाक मतपत्र और ईवीएम में दर्ज मतों की होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की टेबिल पर डाक मतपत्र की गणना प्रातः 8 बजे शुरु की जायेगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। पूरी मतगणना प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जायेगी। गणना की प्रत्येक टेबिल पर गणना सहायक, गणना सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर बैठेंगे। जबकि उसी कक्ष में रिटर्निंग ऑफिसर की सहायता के लिये डाक मतपत्र और ईवीएम की गणना के लिये एआरओ भी रहेंगे।

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