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उपभोक्ता करें अपने अधिकारों का उपयोग- मंत्री बिसाहूलाल

राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस पर वर्चुअल संबोधन

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उपभोक्ताओं को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों का भरपूर उपयोग करें। उन्होंने कहा कि इस वर्चुअल उन्मुखीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताया जायेगा।

उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति हों जागरूक

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि भारतीय संविधान में जन साधारण को गरिमामयी जीवन के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है और हमें यह अधिकार देता है हमारा संविधान परंतु अधिकांश नागरिक इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते और जो जानते हैं, वे इनका उपयोग नहीं करते। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।

उपभोक्ता शिकायतें होंगी आनलाइन दर्ज

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार, व्यवहार अथवा बेइमानीपूर्वक उनके शोषण के विरूद्ध उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार हैं। कई बार शिकायतें बहुत कम मूल्य की होने अथवा शिकायत दर्ज करवाने कहीं दूर जाना पड़ेगा सोचकर उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल नए प्रावधानों में अब उपभोक्ता शिकायतें आॅनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे एवं सुनवाई में भी वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे। शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।

वेबिनार में 22 हजार 824 पंचायतें शामिल

खाद्य मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ 22824 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में पंचायत स्तर तक कृषक एवं ग्रामीण उपभोक्ता विशेष रूप से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।

राज्य उपभोक्ता टोल फ्री हेल्पलाइन

मंत्री श्री सिंह ने अपने संबोधन में उपभोक्ताओं से कहा कि प्रदेश में संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री 1800 233 0046 के द्वारा उपभोक्ताओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है एवं शिकायत मिलने पर उसका निराकरण किया जाता है। इसी दिशा में दूरदर्शन के माध्यम से जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है। मंत्री श्री सिंह ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारा कर्तव्य है कि अनुचित व्यापार पद्धतियों को हतोत्साहित करने के लिए हम अपने जागरूक होने का परिचय दें। यदि हम किसी धोखाधडी का शिकार होते हैं, तो आवश्यक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करायें फिर वो शिकायत दो रुपए की हो या दो लाख की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता भी तभी है जब हम सब अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे।

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