- महिला पर केरोसिन डालकर लगाई आग
- तीन आरोपितों को आजीवन कारावास
- अर्थदंड से भी किया दंडित
Madhya pradesh itarsi itarsi parents and son sentenced to life imprisonment in murder case: digi desk/BHN/इटारसी/ प्रथम अपर सत्र न्यायालय इटारसी ने हत्या के मामले में माता-पिता और बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार सनखेड़ा में लक्ष्मीबाई राजपूत पर केरोसिन डालकर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने माता-पिता और बेटे को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि 30 मार्च 2022 की रात में विवाहिता लक्ष्मीबाई अपने बच्चो के साथ घर पर खाना खाकर टीवी देख रही थी, तभी जमीन के विवाद को लेकर रूपाबाई, कमल सिंह मोहन उर्फ राजा और प्रीति गालियां देने लगे, आरोपितों ने लक्ष्मीबाई के साथ लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी, तभी अचानक प्रीति अंदर गई और केरोसिन की कुप्पी लाई। राजा एवं रूपाबाई ने उसके हाथ पकड़े और प्रीति ने लक्ष्मीबाई के शरीर पर तेल डाल दिया। आरोपित कमल सिंह ने माचिस से आग लगा दी।
मौत से पूर्व लिए बयान
केरोसिन की आग लगने से लक्ष्मी का पूरा शरीर जल गया था। आग बुझाने में लक्ष्मीबाई के लड़के-लड़की और भाई शेर सिंह ने पानी डाला। तब तक आरोपित मौके से भाग गए। इस घटनाक्रम के बाद महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां तहसीलदार ने मौत से पूर्व महिला के बयान लिए थे, बाद में इलाज के दौरान बीस दिन बाद लक्ष्मीबाई की भोपाल में मौत हो गई । इस प्रकरण में आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया । चारों आरोपितों में से एक लड़की नाबालिग है, इसलिए उसे छोड़ कर शेष तीन आरोपितों के खिलाफ फैसला दिया गया।
वीडियो कांफ्रेसिंग पर सजा
न्यायालय ने आरोपित कमल सिंह राजपूत, रुपाबाई राजपूत और राजा उर्फ़ मोहन को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सजा सुनाई है, तीनों दोषी फैसले के वक्त जेल में थे।