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मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अंतिम तिथि गुरुवार को

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निदेर्शानुसार फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के दौरान पात्र एवं 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों से अपेक्षा है कि अपना नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराये जाने हेतु अपने मतदान केन्द्र के बी.एल.ओ. अथवा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित फार्म-6 की पूर्ति कराकर जमा कर सकते है। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह ने जिले के ऐसे व्यक्ति, जिनकी आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे निर्धारित फार्म 24 दिसम्बर 2020 तक जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है।

एमपी वनमित्र पोर्टल में लंबित दावों का चिन्हांकन 25 तक कराने के निर्देश

कलेक्टर अजय कटेसरिया द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व के निरस्त दावों के पुन: परीक्षण का कार्य ह्यएम.पी. वनमित्र पोर्टल के माध्यम से आॅनलाईन किया जा रहा है। पोर्टल के माध्यम से निराकृत किए जा रहे दावों की समीक्षा समय-समय पर जिला स्तर पर भी की जा रही है। जिले में ग्राम वनाधिकार समितियों के स्तर पर 448 दावे लंबित हैं, जिन्हें चिन्हांकित किया जाना शेष है। संबंधित उपखंड 25 दिसंबर तक अनिवार्यत: पोर्टल में दर्ज दावों का चिन्हांकन कराना सुनिश्चित करें। शत-प्रतिशत पूर्व के निरस्त दावे पोर्टल में दर्ज करावें। कोई भी पूर्व का निरस्त दावा पोर्टल में दर्ज होने से शेष न रहे। ग्राम वन अधिकार समितियां पोर्टल में दर्ज दावों का सबसे पहले चिन्हित करें कि दावा नवीन है या पूर्व का निरस्त दावा है, यदि नवीन है तो उसे नवीन के रूप में चिन्हित करें, अथवा दावा पूर्व का निरस्त है तो उसे निरस्त के रूप में चिन्हित करें। सभी ग्राम वनाधिकार समितियां सुनिश्चित करें कि उनके ग्राम के समस्त पूर्व के निरस्त दावें पोर्टल में दर्ज हो जावें। यदि कुछ दावे पोर्टल में दर्ज नहीं हुये है तो ऐसे दावेदारों की सूची तैयार कर दावेदारों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर दावों को पोर्टल में दर्ज करावें। नवीन दावों पर अभी कोई कार्यवाही नही की जानी है। निर्देश का पालन कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें तथा निराकृत दावों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में विवरण सहित 7 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संकलित जानकारी शासन की ओर प्रेषित की जा सके।

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