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205 प्रकरणों में अत्याचार पीड़ितों को 5.29 करोड़ का भुगतान

जिला सर्तकता मानीटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर अजय कटेसरिया की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टर सभाकक्ष में सम्पन्न हुई जिला सर्तकता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत वर्ष 2020-21 में अप्रैल से नवम्बर तक विभिन्न अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के 205 प्रकरणों में 5 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया गया। इस मौके पर जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अविनाश पाण्डेय, जिला लोक अभियोजक एस.एल. कोष्टा, डीआईओ डॉ सतेन्द्र सिंह, निरीक्षक अजाक्स थाना हरीश दुबे, सासंद प्रनिनिधि संतोष कुमार चैधरी, अशासकीय सदस्य एडवोकेट पुष्पेन्द्र बागरी, अजाक्स अध्यक्ष रामकलेश साकेत, अजय समुन्द्रें, प्रवीण सिंह, पीएल सूर्यवंशी सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

जिला सर्तकता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में जानकारी दी गई कि वर्ष 2020-21 में अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के 168 प्रकरणों में 1 करोड़ 97 लाख 75 हजार रुपए तथा अनुसूचित जनजाति के 37 प्रकरणों में 45 लाख 25 हजार रुपए की राशि स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में जमा कराई गई है।

अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत पीड़ितो के बैंक खातों में राशि का भुगतान किया जाता है। अत्याचार संबंधी घटनाओं में पीड़ित के नजदीकी थाने में अपराध पंजीकृत किये जाते हैं। एस.सी. एस.टी. एक्ट के मामलों की विवेचना संबंधित थाना क्षेत्र के एस.डी.ओ.पी द्वारा की जाती है। बैठक में बताया गया कि अत्याचार से पीड़ितों एवं उनके साक्षियों को न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाता है। अन्वेषण अधिकारी द्वारा बुलाने पर यात्रा भत्ता के रूप मे 43 पीड़ितों एवं उनके गवाहों को 1 हजार 969 रुपए यात्रा भत्ता तथा 44 व्यक्तियों को 9 हजार 389 रुपए की मजदूरी और भरण-पोषण के लिये 43 व्यक्तियों को 4 हजार 355 रुपए का भुगतान किया गया।

बैठक में जानकारी दी गई कि अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत विशेष न्यायालय में कुल 581 प्रकरणों प्रस्तुत हुये। जिनमें 10 प्रकरण में सजा, 13 दोषमुक्त, 3 राजीनामा, 2 में रिकार्ड दाखिल और 553 प्रकरण लंबित हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम के अंर्तगत दर्ज अपराधों के अन्वेषण की स्थिति में एस0सी0 एस0टी0 वर्ग के कुल 214 प्रकरण नवम्बर 2020 तक पंजीकृत हुये हैं। जिनमें 191 प्रकरणों में न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, शेष 23 प्रकरण विवेचना हेतु लंबित हैं। इसी प्रकार शिकायती आवेदन पत्रों में कुल प्राप्त 26 शिकायत पत्रों में से 17 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही एवं 7 प्रकरण नस्तीबद्ध, 1 प्रकरण में अपराध कायम किया गया तथा 1 प्रकरण लंबित है। कलेक्टर श्री कटेसरिया ने बताया कि अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत हत्या के मामले में आश्रित सदस्य को सहमति आधार पर 5 हजार रुपए एवं वर्तमान महंगाई भत्ता सहित पेंशन के रूप में दिया जाने तथा स्व-रोजगार स्थापित कराये जाने का प्रावधान है। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा भी अपने सुझाव दिए गए।

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