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MP: दबंगों ने दंपती को घसीटकर पाइप से पीटा, नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़े

  1. सरेआम महिलाओं पर अत्याचार करने वाले गुंडों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया है
  2. शिकायत के बाद भी आरोपितों के खिलाफ जब दो घंटे बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो सांसद ने टीआइ को किया फोन
  3. बताया जाता है कि मारपीट करने वाले दबंगों पर एक स्थानीय भाजपा नेता का संरक्षण है। पहले भी आरोपित मारपीट कर चुके है

Madhya pradesh burhanpur crime goons dragged the couple and beat them with pipes tore the clothes of the minor: digi desk/BHN/बुरहानपुर/शनिवार रात जिले के खकनार थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में दबंगों ने मारपीट की। रात करीब आठ बजे गांव के पांच दबंगों ने न केवल एक दंपती को सरेआम घसीट-घसीटकर पाइप और लाठियों से बुरी तरह पीटा, बल्कि बीचबचाव करने आई उनकी सोलह वर्षीय बेटी को पीटते हुए उसके कपड़े तक फाड़ डाले। किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुखद पहलू यह है कि सरेआम महिलाओं पर अत्याचार करने वाले दबंगों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया है।

रविवार दोपहर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल को इसकी जानकारी लगी तो वे भड़क गए। उन्होंने खकनार थाना प्रभारी विनय आर्य को फोन पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा। सांसद के कहने पर भी थाना प्रभारी ने आरोपितों का पक्ष लेने का प्रयास किया। इस पर सांसद को कहना पड़ा कि दो घंटे में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे खुद थाने में आकर धरना देंगे।

भाजपा नेता का है संरक्षण

पीड़ित पक्ष ने सांसद से शिकायत के दौरान बताया कि मारपीट करने वाले बदमाशों को एक स्थानीय भाजपा नेता का संरक्षण है। इससे पहले भी आरोपितों ने मारपीट की थी। कथित भाजपा नेता ने उल्टे पीड़ित पक्ष पर केस दर्ज करवा दिया था। बताया जाता है कि कथित भाजपा नेता की रेत के कारोबार में भी संलिप्तता है। थाने से महज 13 किमी दूर इस गांव में रात आठ बजे घटना होने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी। रात साढ़े 11 बजे पीड़ित पक्ष खकनार थाने पहुंचा, तब जाकर एफआइआर दर्ज की गई।

इनके खिलाफ दर्ज किया केस

खकनार थाना पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बलवाड़ा गांव निवासी संतोष सुपड़ू, भगवान सुपड़ू, विजय उत्तम, अजय उत्तम, लक्ष्मीबाई भगवानदास व एक अन्य के खिलाफ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है। इन धाराओं में थाने से ही जमानत हो जाती है।

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