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Crime: बेटा मां के साथ करता था मारपीट, संपत्ति खोने के डर से पत्नी के साथ मिलकर की हत्या, बेटे-बहू ने कबूला जुर्म

Chhattisgarh bhilai crime due to fear of losing property the son along with his wife killed the mother: digi desk/BHN/भिलाई/ मां ने गुस्से में बेटे से कहा कि यदि वह नहीं सुधरा तो घर और संपत्ति बड़े बेटे के नाम कर देगी। इस बात से नाराज होकर बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मां की हत्या कर दी। जांच के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपित बेटे और बहू को गिरफ्तार कर लिया। मोहन नगर थाना पुलिस ने मंगलवार को घटना का पर्दाफाश किया।

दुर्ग सीएसपी मणीशंकर चंद्रा ने पत्रवार्ता में बताया कि बीते सोमवार को शक्ति नगर दुर्ग निवासी 80 वर्षीय रुखमणी चंद्राकर पति स्व.दशरथ चंद्राकर की लाश उसके घर पर चारपाई के नीचे पाई गई थी। स्थानीय निवासी बलीराम वर्मा की सूचना पर मोहन नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची। मौका मुआयना के दौरान प्रथम दृष्टया यह मान लिया गया कि मृतक की हत्या की गई है। संदेह उसके छोटे पुत्र लखन लाल चंद्राकर पर जताया जा रहा था।

दरअसल पड़ोसियों ने अपने बयान में बताया था कि लखन अक्सर अपनी मां से झगड़ा और मारपीट करता था। इसी एंगल पर पुलिस टीम को जांच के लिए लगाया गया। मृतका की लाश देखने से यह साफ लग रहा था कि मृतका रुखमणी चंद्राकर के चेहरे पर चोट के निशान है, तथा गले के दोनों तरफ दबाए जाने के कुछ निशान हैं। पुलिस ने संदेह के आधार पर तत्काल लखन लाल चंद्राकर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआती बयान में वह पुलिस को गुमराह करता रहा। बाद में वह टूट गया। आरोपित बेटे ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह दो भाई है। आरोपित लखन के मुताबिक वह कोई काम धाम नहीं करता था, इसलिए भाई और मां से उसकी बनती नहीं थी।

इस बात से नाराज मृतका रुखमणी उसे अक्सर यह कहती था कि वह संपत्ति तथा घर उसके बड़े भाई के नाम कर देगी। इस बात पर वह अक्सर अपनी मां से मारपीट व झगड़ा करता था। लखन लाल चंद्राकर को लगा कि मां सच में घर बड़े भाई के नाम कर सकती है। इसलिए उसने संपत्ति हथियाने की नीयत से मां की हत्या की प्लानिंग की। हत्या में अपनी पत्नी द्रोपदी को भी शामिल किया। रविवार तीन सितंबर को दोनों रुखमणी के पास पहुंचे। रुखमणी के साथ मारपीट की। दोनों ने हाथ से उसका नाक, मुंह, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित के इकबालिया बयान के आधार पर लखन चंद्राकर (41) तथा उसकी पत्नी रुखमणी (31) के खिलाफ धारा 302 120 बी, 201, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

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