Madhya pradesh jabalpur now if more time is sought fine of five lakhs will be imposed high court warns katni municipal corporation: digi desk/BHN/जबलपुर/ हाईकोर्ट ने नगर निगम कटनी द्वारा बार-बार मोहलत मांगने के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ अंतिम अवसर देते हुए कहा कि यदि अगली बार किसी भी कारण से मामले को बढ़वाया जाता है तो अनावेदक नगर निगम पर पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना राशि याचिकाकर्ताओं को भुगतान की जाएगी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता कटनी निवासी गायत्री सोनी सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह और सिद्धार्थ गुलाटी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कटनी नगर सुधार न्यास द्वारा दुगारी नाला स्थित भूमि पर योजना क्रमांक-दो के तहत एक आवासीय कालोनी विकसित किया जाना था।
नगर सुधार न्यास का 1994 में नगर निगम में विलय हो गया। अब उक्त क्षेत्र पंडित मुंदर शर्मा नगर में आता है। रश्मि कुदरहा, दयाराम तनवानी, पीएल शर्मा, सुशील सोनी, मिथलेश चौदहा, शोभा देवी, गायत्री सोनी सहित अन्य ने 1994 से वर्ष 2000 के बीच अलग-अलग वर्षों में नगर सुधार न्यास से 30 वर्ष के लिए लीज का रजिस्टर्ड अनुबंध किया था।
विलय के बाद भी याचिकाकर्ता लगातार लीज रेंट अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिया गया। अधिवक्ताओं ने दलील दी कि इस मामले में नगर निगम की ओर से बार-बार मोहलत मांग कर फैसला नहीं होने दिया जा रहा है।