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Damoh: पथरिया विधायक के भाई, देवर और भतीजे को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Madhya pradesh damoh patharia mla brother brother in law and nephew sentenced to 7 years of rigorous imprisonment: digi desk/BHN/दमोह/ मध्य प्रदेश के दमोह के अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में दमोह जिले की पथरिया विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई परिहार के देवर, भाई एवं भतीजे को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।

यह था मामला

अभियोजन के अनुसार बताया गया है कि सुरेंद्र पटेल ने कोतवाली दमोह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह खेती का कार्य करता है और 12 मार्च 2019 की शाम ग्राम खोजाखेड़ी के खरगराम पटेल अध्यक्ष कृषि उपज मंडी पथरिया के साथ किल्लाई नाके के समीप स्थित नील कमल गार्डन दमोह में गौतम भोजनालय वालों के बेटे की शादी में आया था। साथ में राजेश पटेल, नन्हे लाल पटेल भी आए थे। तभी रात करीब 9:30 बजे खरगराम पटेल खाना खाने के बाद गार्डन के बाहर पीजी कॉलेज की बाउंड्री वॉल के पास रोड के किनारे घर जाने के लिए खड़े हुए थे कि तभी गोलू ठाकुर ने खरगराम पटेल को गालियां देने लगा। जब इस बात का खरगराम पटेल ने विरोध किया तो उसे गोलू ने लोहे का पाइप मारा जो उसके मुंह में लगा जिससे खून निकलने लगा। तभी लोकेश पटेल एवं कौशलेंद्र उर्फ चंदू ठाकुर भी आ गए और उनके द्वारा भी खरगराम पटेल को गालियां देने लगे। सुरेंद्र पटेल द्वारा बीच बचाव किया गया तो लोकेश ने उसे भी लाठी मारकर घायल कर दिया।

खरगराम पटेल, नन्हे लाल पटेल एवं राजेश पटेल को भी इन आरोपितों के द्वारा मारपीट कर घायल किया गया जिससे राजेश पटेल को दाहिने हाथ की कलाई के पास तथा नन्हे पटेल को पीठ एवं बाएं पैर की पिंडली में चोट पहुंची। घटनास्थल पर इस घटना को छन्ने रजक ने भी देखा जिसने घटना देखी और सुनी आरोपीगणों ने घटनास्थल से जाते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। जिस पर शिकायत दर्ज करते हुए आरोपितों के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था।

इन्हें किया गया दंडित

तमाम गवाहों के उपरांत विद्वान न्यायाधीश द्वारा इस मामले में चंदू उर्फ कौशलेंद्र सिंह पुत्र रब्बी सिंह ठाकुर 40 वर्ष ग्राम हिनौता थाना दमोह देहात, गोलू उर्फ दीपेंद्र पुत्र वीरेंद्र सिंह परिहार 32 वर्ष निवासी हिनौता थाना दमोह देहात तथा लोकेश पुत्र करोड़ी लाल कुर्मी उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तलावली थाना पथरिया को 7 वर्ष के कठोर कारावास से विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया गया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक सूरज ताम्रकार द्वारा की गई।

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