Gwalior former minister raja pateria no relief from mp mla court produced on july 5 case of comment on pm modi: digi desk/BHN/भोपाल/ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपित कांग्रेसी नेता राजा पटेरिया के आवेदन को जिला न्यायालय सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राजा पटेरिया की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने आवेदन में मामले की जांच के दौरान राजा पटेरिया पर लगाई गई धाराओं को निरस्त किए जाने की मांग की। न्यायालय ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया| शासन की ओर से इस मामले में एजीपी जगदीश शाक्य पैरवी कर रहे थे। इस मामले में अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
यह था विवादित बयान
आरोप है कि कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को एक ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सभा को संबोधित करते हुए देखा गया, जिसमें वह कहते हैं, “पीएम मोदी लोगों को धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बांटेंगे. अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का भविष्य संकट में है। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं तो मोदी की ”हत्या” के लिए तैयार रहें। हालांकि, बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने हत्या की बात को चुनाव में हराने से जोड़कर सफाई दी थी। उन्होंने खुद को महात्मा गांधी की अहिंसा की विचारधारा का पालन करने वाला नेता भी बताया।