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National: सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी, गुजरात HC के फैसले के बाद SC का किया था रुख

National gujarat riots 2002 teesta shetalvad petition rejected by gujarat high court order surrender immediately: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ गुजरात हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जजों ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेज दिया है। उचित पीठ के गठन के लिए केस CJI के सामने रखा जएगा। बता दें फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। HC से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था ।

सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप

तीस्ता सीतलवाड़ को पिछले साल 25 जून को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने 2002 दंगों में निर्दोष लोगों को झूठा फंसाने की साजिश रची। साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ कर तोड़-मरोड़ कर पेश किया। उन पर केस अहमदाबाद ब्योरो में दर्ज कराई गई थी। इसके बाद 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के बाद 2 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

पिछले साल किया था गिरफ्तार

गुजरात दंगों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया की याचिका खारिज कर दी थी। एहसान की दंगों में मौत हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि जाकिया की याचिका मेरिट नहीं है। इसके लिए तीस्ता दोषी हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए भावनात्मक रूप से जाकिया का इस्तेमाल किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने ऐसा इसलिए किया ताकि मामले को लंबे समय तक जिंदा रख सके और उसको फायदा मिलता रहे। अदालत ने कहा, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद तीस्ता को गुजरात पुलिस ने मुंबई से अरेस्ट कर लिया था।

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