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2000 Note: RBI का बड़ा फैसला, बाजार में नहीं आएंगे 2 हजार रुपए के नोट, 30 सितंबर से पहले बदलें

National rbis big decision 2 thousand rupee notes will be withdrawn from the market will remain legal tender: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज एक बड़ी घोषणा की है। देश में मौजूद सबसे बड़ी करेंसी 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के अनुसार अब बाजार में 2 हजार रुपए के नोट नहीं उतारे जाएंगे। हालांकि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर तो रहेगा, लेकिन इसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। आरबीआई 2 हजार रुपए के नोट वापस ले लेगा, लेकिनयह एक वैधानिक मुद्रा बनी रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट जारी करना बंद करें, हालांकि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। शुक्रवार को जारी इस सर्कुलर में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 30 सितंबर, 2023 से पहले सभी 2,000 रुपये के नोटों को बदलना होगा।

क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत निर्णय

‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने ये फैसला लिया है। वर्ष 2016 नवंबर में नोटबंदी के बाद 2000 हजार रुपये का नोट लाया गया था। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिया गया था।

2018-19 में बंद हो गई थी छपाई

आरबीआई के सर्कुलर में कहा गया है, जनता के सदस्यों के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए, सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा और / या विनिमय सुविधाएं प्रदान करेंगे। उस समय 500 और 1000 रुपये के नोट चलन में थे। 2000 रुपये के बैंकनोटों को पेश करने का उद्देश्य एक बार अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद पूरा हो गया था। 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

2016 में हुआ था जारी

8 नवंबर, 2016 को मंगलयान की थीम वाला 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया था। दरअसल, उस वक्त 500 रुपये और हजार रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। जिसके बाद 500 रुपये और 2000 रुपये का नया नोट पेश किया गया।

30 सितंबर तक 2 हजार के नोट लेने से नहीं कर सकेगा कोई इन्‍कार

 RBI ने आज एक निर्णय में इन्‍हें बाजार से बंद करना तय किया और इसके बाद से ही देश में चर्चाओं का दौर चल पड़ा कि अब आगे क्‍या होगा। जिसके पास रुपए हैं वह क्‍या करेगा और प्रक्रिया क्‍या होगी। हालांकि बैंक ने इसका हल भी बताया है कि 30 सितंबर तक इन्‍हें आसानी से जमा कराया जा सकेगा। यहां इस खबर में जानिये कि इस फैसले की कौन सी खास बातें हैं जो आपको प्रभावित करेंगी।

यहां पर भी बदले जा सकते हैं नोट

RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। पूरे देश में केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम।

आसान बिंदुओं में समझिये आगे क्‍या होगा

– इन नोटों को आम जनता 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों की शाखाओं में जाकर या तो बदलवा सकती है या फिर अपने खाते में जमा कर सकती है।

– केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसने “क्लीन नोट पालिसी” के तहत दो हजार रुपये के नोटों को प्रचलन से बाहर करने का फैसला किया है।

– इनकी वैधता बनी रहेगी यानी कोई भी इसके लेनदेन से इन्कार नहीं कर सकेगा।

– बैंक ग्राहक अपने बैंक खाते में दो हजार रुपये के नोटों की कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर खाता नहीं है तो एक बार में सिर्फ बीस हजार रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ही बदले जा सकेंगे।

– 2000 रुपये के नोटों को बैंक खाते में जमा करने या बदलने के लिए किसी भी प्रकार के केवाईसी या अन्य नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

-बैंकों को बुजुर्गों और पेंशनभोगियों को आसानी से नोट बदलने की सहूलियत देनी होगी।

-अगर कोई बैंक शाखा नोट नहीं बदलती है तो ग्राहक बैंक मुख्यालय या आरबीआइ के शिकायत सेवा केंद्र पर भी शिकायत कर सकते हैं।

-ग्रामीण इलाकों के ग्राहक बैंकिग प्रतिनिधि (बीसी) के जरिये एक दिन में सिर्फ चार हजार रुपये के बराबर ही राशि बदल सकेंगे।

2 हजार के नोटों को लेकर तैयारी थी

2 हजार रुपये के नए नोटों को प्रचलन से बाहर करने की उम्मीद पहले से ही थी, क्योंकि बहुत ही नियोजित तरीके से इस बारे में आरबीआइ कदम उठा रहा था। बैंकों को निर्देश था कि वह काउंटर पर आए दो हजार के नोटों को दोबारा प्रचलन में देने से बचें और इसे RBI को लौटा दें। शुक्रवार को भी बैंकों से कहा गया है कि वे दो हजार के नोट ग्राहकों को नहीं दें।

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