National death sentence in rape and murder of 6yearold niece dahod courts decision: digi desk/BHN/अहमदाबाद/ गुजरात के दाहोद की विशेष अदालत ने 38 वर्ष के एक व्यक्ति को करीब तीन साल पहले अपनी 6 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। दाहोद की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सी के चौहान ने 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में उसके चाचा को दोषी माना, 31 जनवरी 2020 को आरोपी 6 साल की मासूम भतीजी को मोटर साईकिल पर बिठाकर ले गया था।
बाद में उसका शव जंगल में पड़ा मिला था। दुष्कर्म व हत्या के आरोप में पुलिस ने मासूम के चाचा को गिरफ्तार किया था। 28 गवाह व मेडिकल रिपोर्ट सहित 94 अलग अलग दस्तावेजी सबूतों के आधार पर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज ने म्रतका के चाचा को दोषी मानते हुए बुधवार को उसे फांसी की सजा सुनाई।
उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 376 तहत केस दर्ज किया गया था। सरकारी वकील प्रकाश जैन ने बताया कि मृतकाके माता व पिता अपनी पुत्री को अपने रिश्तेदार के पास छोडकर कमाने खाने के लिए राजकोट में रहते थे।