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Satna: मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में जनता को मिलें बेहतर सेवाएँ-कलेक्टर

  • लाड़ली लक्ष्मी उत्सव की बेहतर तैयारियाँ की जाएँ-कलेक्टर
  • समय-सीमा की बैठक संपन्न

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ कलेक्टर अनुराग वर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 से 25 मई तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें जनता को विभिन्न सेवाओं का लाभ सुविधाजनक प्राप्त हो, नामांतरण, बंटवारा, अविवादित नामांतरण, सीमांकन सहित विभिन्न 67 सेवाओं का लाभ इस अभियान में जनता को प्रदान किया जाना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। अभियान में ब्लॉक और ग्राम स्तर पर शिविर लगाकर विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उक्त निर्देश कलेक्टर अनुराग वर्मा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिये।
कलेक्टर ने कहा कि जन शिकायतों का समय पर निराकरण होना ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। अभियान में जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी जनता की समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित हो। जनता की सारी दिक्कतें दूर हों। जनता से सम्पर्क और संवाद बना रहे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान को अधीनस्थ अमला गंभीरता से लें। इसमें लापरवाही अक्षम्य होगी। अगर कोई भी अधिकारी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में किसी प्रकार की कोताही बरतता है, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्मकाल में पेयजल, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे। सड़कों की गुणवत्ता से समझौता न हो। गेहूँ खरीदी के भुगतान में विलंब न हो। आगामी खरीफ फसलों के लिए खाद-बीज और कृषि आदान की पर्याप्त व्यवस्था कर ली जाए। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी गंभीरतापूर्वक सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण कराएं तथा कोई भी सीएम हेल्पलाइन पर अनअटेंडेंट ना छोड़े तथा समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि 2 मई को लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम टाउनहाल में होगा। कार्यक्रम की बेहतर तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएँ। कलेक्टर ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी उत्सव में लाड़ली लक्ष्मी फ्रेण्डली घोषित ग्राम पंचायतों को पुरस्कार वितरित करने सहित लाड़ली लक्ष्मियों को आश्वासन प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी गरिमामय लाड़ली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन किया जाएं। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया की लाडली लक्ष्मी पथ का भी विधिवत पेंटिंग कराया जाए तथा लाडली लक्ष्मी वाटिका में पौध रोपण भी किया जाएगा।
कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लाडली बहना योजना में आवेदन भरवाकर आनलाईन रजिस्ट्रेशन करने का काम जिले में बहुत अच्छा हुआ है। अब आधार खाता लिंक और डीबीटी रहित हितग्राहियों के खाते में लिंकिंग की कार्यवाहीं 15 मई तक पूर्ण कराये। एसडीएम इस कार्य को लीड करें। कलेक्टर ने कहा कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद लोगों की आपत्तियों की जांच के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना में शिकायत करने वाले को अपना नाम और मोबाइल नंबर देना आवश्यक होगा। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, डिप्टी कलेक्टर तथा जिला कार्यालय प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

जल जनित रोगों एवं संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय जारी

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा जिले में जल-जनित रोगों एवं संक्रामक रोगों (हैजा, आंत्रशोध, पेचिस, पीलिया, मस्तिष्क ज्वर) के फैलाव की संभावना के दृष्टिगत आपत्तिजनक हैजा विनियम 1983 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करते हुए आदेश जारी किया गया है कि अधिसूचित क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, उपहार गृहों, भोजनालयों, होटलों, जनता के लिये खाद्य एवं पेय पदार्थ, निर्माण कार्य करने या उनके प्रयोग करने के लिये कायम रखी गई स्थापना में बिकय या निमूल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये गये स्थानों पर बासी मिठाईयों तथा नमकीन बस्तुओं व फल, सब्जियों, अण्डे एवं दूषित खाद्य पदार्थों की विकी प्रतिनिषिद्ध रहेगी। मिठाईयाँ तथा नमकीन बस्तुऐं व सडे गले फल, सब्जियाँ, दूध, दही, उबली हुई चाय, काफी, अण्डे, आइस्क्रीम, बर्फ के लड्डू चूसने वाले पेय पदार्थ, विकी हेतु खुले नहीं रखे जायेंगें, उन्हें जालीदार ढक्कनों अथवा कॉच के बंद शोकेस में अथवा पारदर्शी आवरण से ढक कर इस प्रकार रखा जावेगा कि वे मक्खी, मच्छर आदि कीटों या दूषित हवा से मानव उपयोग के लिये दूषित अस्वस्थ्य कारक या अनुपयोगी न हो सकें ।
इसी प्रकार नालियाँ, गटर, मलकुण्ड, कूडा-करकट आदि गंदगी को स्वच्छ रखा जावे तथा रोगाणु नाशक पदार्थ से सफाई नियमित की जावें । मक्खियाँ, मच्छर से पैदा करने वाले स्थान को स्वच्छ रखा जावे तथा खद्य पदार्थ को दूषित होने से बचाया जा सके । नगर पालिका क्षेत्र में जल प्रदाय टंकी की समय-समय पर सफाई तथा उचित मात्रा में क्लोरीन जल शुद्धिकरण के लिये काम मे लाये जावें । ग्रामीण क्षेत्रों में नाले, तालाब, अस्वच्छ कुओं, बावडियों का पानी पीने के काम में नहीं लाया जावे, हैण्डपम्प का पानी ही पीने के उपयोग में लाया जावे। नालियों, घरों के गढ्ढों, पोखरों, मल संडासों, संकात बस्तुओं बिस्तरों, कूड़ा-करकट अथवा किसी प्रकार की गंदगी को हटाते वक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु में उनका निर्वतन अथवा उसके सम्बंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने से सम्बंधित आदेश दे सकेंगे। स्थानीय निकायों में कार्यपालन अधिकारी इस आदेश तथा विदित प्राधिकारियों द्वारा किये गये आदेशों का पालन तत्काल सुनिश्चित करेंगे।
आदेशानुसार प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र या उसके बाहर कोई भी व्यक्ति इस आदेश के चरण 1 (क) एवं 1 ( ख ) में उल्लेखित बस्तुओं तथा तैयार एवं पकाये हुये भोजन को न तो लायेगा न ले जायेगा । प्रतिबंधित अवधि में घोषित अधिसूचना क्षेत्र के किसी भी बाजार, भवन, दुकानों, स्टाल अथवा खाने पीने की किसी भी बस्तु के विक्रय निमुल्य वितरण हेतु उपयोग में लाये जा रहे स्थानो, प्रवेश करने, निरीक्षण करने, उनमें विद्यमान ऐसी बस्तु की जॉच पडताल करने तथा खाने पीने की ऐसी बस्तु के विक्रय का मानव उपयोग अभिप्रेत है और जो पदार्थ दूषित या अनुपयुक्त है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 व 165 में उल्लेख की गई रीति से पायी गई अस्वास्थ्य कारक दूषित व अनुपयुक्त बस्तुओं को अधिकग्रहण कराकर हटाने व नष्ट कर, या ऐसी नीति से निर्वतन करने के लिये जिससे वह मानव उपयोग में लाये जाने से रोकी जा सके। जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 ( 2 ) (अ) के उल्लंघन पर उक्त अधिनियम की धारा 56 के तहत एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया हैं अधिसूचित क्षेत्र में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।
जिला दंडाअधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के समस्त कार्यपालक दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय सतना, खण्ड चिकित्सा अधिकारी,. मुख्य नगर पालिक निगम, नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अधिसूचित क्षेत्र में किन्ही भी नालियों, नालों, गटरों, पानी के गढ्ढों, पोखरों, मलकुण्डों, संडासों, संक्रामक बस्तुओं, बिस्तरों, कुडा-करकट अथवा किसी भी प्रकार की गंदगी को हटाने, उक्त स्थान को स्वच्छ और रोग कीटाणु से उसका निर्वतन करने अथाव उसके सम्बंध में समुचित रोगाणुनाशक पदार्थ का समुचित उपयोग करने के लिये आदेश दे सकेंगे ।

वंदे मातरम गायन से हुई कार्यालयीन कामकाज की शुरुआत’

राज्यशासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम दिवस वंदे मातरम और राष्ट्र गान का गायन किया जाता है। इसी क्रम में सोमवार 1 मई को संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 10.30 बजे कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा की उपस्थिति में वंदे मातरम तथा राष्ट्र गान का सामूहिक गायन करने के उपरांत कार्यालयीन कामकाज की शुरुआत की गई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित जिला अधिकारी और कलेक्ट्रेट के कर्मचारी मौजूद रहे।

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