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MP: पशुओं के एफएमडी टीकाकरण के द्वितीय चरण में भी मध्यप्रदेश आगे


वर्ष 2030 तक एफएमडी रोग के उन्मूलन का लक्ष्य


भोपाल/सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा है कि पशुओं में मुँहपका और खुरपका (फूट माउथ डिसीज़) टीकाकरण के द्वितीय चरण में भी मध्यप्रदेश देश में सर्वप्रथम है। प्रदेश ने निर्धारित अवधि से पूर्व 15 फरवरी 2023 को 2 करोड़ 7 लाख 68 हजार गौ-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण पूर्ण कर लिया जो देश में सर्वाधिक है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में होने वाले एफएमडी टीकाकरण के प्रथम चरण में प्रदेश में 2 करोड़ 52 लाख गौ-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया था। इसमें भी मध्यप्रदेश सबसे आगे था। एफएमडी रोग पशुधन उत्पादों को सर्वाधिक आर्थिक हानि पहुँचाने वाला रोग है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनीमल हेल्थ की प्राथमिकता में शामिल इस रोग के उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 है। मुँहपका एवं खुरपका बीमारी से पशुओं को बचाने का सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण ही है। बछिया-बछड़े को पहला टीका 4 माह की उम्र में और दूसरा बूस्टर टीका एक माह बाद लगवाना चाहिये। इस बीमारी में पशु को जाड़ा देकर तेज बुखार आता है और भूख कम हो जाती है। मुँह से लार बहने लगती है। मुँह और खुर पर छोटे-छोटे छाले बन जाते हैं, जो बाद में बड़ा छाला बनने के बाद जख्म में बदल जाते हैं। दुधारु पशुओं का दूध उत्पादन 80 प्रतिशत तक घट जाता है। पशु कमजोर होने लगते हैं। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के बाद भी लम्बे अरसे तक कमजोर ही रहते हैं। पशु के बीमार होने पर तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें और प्रभावित पशु को अलग रखने के साथ पशु-शाला को साफ-सुथरा और संक्रमणनाशी दवाओं का छिड़काव करवाते रहें। एफएमडी रोग का उन्मूलन पशु-पालकों को आर्थिक रूप से काफी मजबूत बनायेगा।

कृषि विकास विभाग द्वारा किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह

जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी संभव उपाय करेगी। कृषि विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की खेती-किसानी में बढ़ते पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने के जैविक खाद निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए सरकार पशुपालन विभाग के साथ मिलकर एक नए मॉडल को विकसित कर लागू करेगी।
कृषि विभाग ने कहा कि गौशालाओं में निजी भागीदारी भी सुनिश्चित करने के प्रयास करेंगे। जिससे जैविक खाद निर्माण में और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। पशुपालन विभाग के साथ कृषि विभाग के वैज्ञानिक अनुसंधान कर प्रदेश की गौशालाओं को आत्म-निर्भर बनाएंगे। निजी सहभागिता से चलने वाली गौशालाओं की सतत निगरानी की जाएगी। जिससे गौशालाओं का व्यवस्थित संचालन हो। गोबर और गोमूत्र का उपयोग हो और किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद मिल सके।

आयोग आपके द्वार अभियान अंतर्गत बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सर्वे


16 मई 2023 तक चलेगा अभियान

मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होने से पहले प्रदेश में प्री-रिवीजन गतिविधियां कराई जा रही है। प्रदेश में आयोग आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश श्री अनुपम राजन ने बताया कि 17 अप्रैल से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह 16 मई तक चलेगा। इस बीच निर्वाचक नामावली में नए नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ अपने मतदान केंद्र अन्तर्गत आने वाले मतदाताओं के घर जाकर सर्वे करेंगे। मतदाता सूची में एक ही नाम के कई मतदाताओं के नाम होते हैं। ऐसे मतदाताओं को अभियान के दौरान पहले से ही चिन्हांकित किया जा रहा है। सभी बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्र अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थान पर चौपाल लगाकर मतदाता सूची का वाचन करेंगे। एक ही नाम के कई व्यक्ति मिलने पर उनकी पहचान कर, उनका आधार नंबर एकत्र करेंगे। ताकि दोहरी प्रवृष्टि वाले मतदाताओं का नाम एक स्थान से हटाया जा सकें। जिन मतदाताओं के नाम के आगे सरनेम नहीं लिखा है, उसमें भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा निर्वाचक नामावली से मृत मतदाताओं का नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची में दर्ज पुरानी (ब्लैक एडं व्हाइट) फोटो को रंगीन में बदलने का कार्य किया जाएगा।
एक मतदान केंद्र पर न हो 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या
एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न हो। इसके अलावा यदि किसी मतदान केंद्र भवन की स्थिति जर्जर है और वहां पर कोई नया भवन बना है तो उसकी भी जानकारी उपलब्ध कराएं। ताकि पुराने मतदान केंद्र भवन को परिवर्तित कर नए भवन को मतदान केंद्र बनाएं जाने की कार्यवाही की जा सके। मतदाताओं को मतदान के दौरान कोई असुविधा न हो। इसका विशेष ख्याल रखा जाए।
2 किमी की दूरी पर न हो मतदान केंद्र
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को 2 किमी से अधिक की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं होने, एक परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने, बीएलओ एप के माध्यम से मतदान केंद्र की फोटो अपलोड करने और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सत्यापन का प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं।

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