सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ बुधवार को कलेक्टर अनुराग वर्मा मैहर क्षेत्र के भ्रमण पर रहे। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत कोरवारा और घुनवारा में अमृत सरोवर तालाब तथा गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने घुनवारा के डग प्वाइन्ट तथा ग्राम बेरमा से कुदरा तक जाने वाली सडक का भी निरीक्षण किया। सीईओ जनपद प्रीतपाल सिंह ने बताया कि रिज टू बैली कान्सेप्ट पर घुनवारा में 5 तालाब बनाये जा रहे हैं। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तहत निर्मित हो रही बेरमा से कुदरा तक सडक मार्ग का निरीक्षण किया और गुणवत्ता सुधारनेे के निर्देश दिये। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कलेक्टर अनुराग वर्मा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित बालिका छात्रावास पहुंचे। कलेक्टर ने बालिका छात्रावास मैहर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थायें देखी। उन्होंने छात्राओं से परीक्षा और उनके कैरियर निर्माण से संबंधित सवाल किए। कलेक्टर ने छात्राओं को उनके भविष्य निर्माण से संबंधित मार्गदर्शन दिये। छात्रावास का निरीक्षण करने के बाद कलेक्टर अनुराग वर्मा और सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाडे ने छात्राओं के साथ दोपहर का भोजन भी किया। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाड़े, मैहर जनपद पंचायत सीईओ प्रतिपाल बागरी भी मौजूद रहे।
प्रथम आओ और प्रथम पाओ के आधार पर 56 भूखण्डों का आवंटन
जिले में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र मटेहना में ऑनलाईन आवेदन द्वारा 15 फरवरी को प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर 56 भूखण्डों का आवंटन किया जा चुका है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र के 18 भूखण्डो में स्थानीय निवासियो द्वारा कच्चे तथा पक्के मकानो का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमणकारियों को पूर्व में कई बार अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दी जा चुकी है, परन्तु सम्बंधितों द्वारा अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। गत दिवस तहसीलदार रघुराजनर बीके. मिश्रा द्वारा भूखण्डों पर अतिक्रमण का मौका मुआयना कर अतिक्रमणकारियों को 30 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। 30 अप्रैल तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही में सामान आदि के नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित की होगी तथा अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की वसूल भी की जायेगी।
सुरक्षा जवान भर्ती कैम्प 25 अप्रैल से 3 मई तक सभी विकासखण्डों में
सीईओ जिला पंचायत डॉ. परीक्षित झाडे ने बताया कि कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स (सीपीएफ) हैदराबाद द्वारा सतना जिले के सभी विकासखण्डों 25 अप्रैल से 3 मई 2023 तक सुरक्षा जवान/सुपरवाईजर भर्ती कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 25 अप्रैल को विकासखण्ड अमरपाटन, 26 अप्रैल को रामनगर, 27 अप्रैल को मैहर, 28 अप्रैल को रामपुर बघेलान, 29 अप्रैल को मझगवां, 1 मई को उचेहरा, 2 मई को सोहावल तथा 3 मई को विकासखण्ड नागौद के जनपद सभागार कक्ष में प्रातः 11 बजे से सायं 4ः30 बजे तक भर्ती कैम्प का आयोजन किया जायेगा। सुरक्षा जवान के लिये शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं या 10वीं, ऊंचाई 165 सेमी, आयु 18 से 37 वर्ष, सुपरवाइजर के लिये स्नातक और एनसीसी आयु 25 से 37 वर्ष, ऊंचाई 172 सेमी, एनसीओ के लिये स्नातक और अनुभव, आयु 30 से 37 वर्ष, ऊंचाई 170 सेमी तथा हाउस कीपिंग पद के लिये शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं, आयु 18 से 37 वर्ष निर्धारित है। भर्ती संबंधी अधिक जानकारी के लिये मो. नं. 7509781949 या 8707815095 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इच्छुक आवेदक विकासखण्डवार निर्धारित तिथि में शैक्षणिक योग्यता, आधारकार्ड तथा दो फोटो लेकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।
नेशनल लोक अदालतों में सम्पत्ति, जल एवं अन्य करों के अधिभार में मिलेगी छूट
प्रदेश में 13 मई 2023 में होने वाली नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार में छूट दी जायेगी। नगरीय विकास एवंआवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ उठाने का आग्रह किया है।
सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक तथा एक लाख रूपये तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। सम्पत्ति कर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी।
जल कर/उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर/उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।