MP news now new ration card will not be made in madhya pradesh new names will be added to the eligibility slip: digi desk/BHN/ भोपाल/ मध्य प्रदेश में अब नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे और न ही डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी होंगे। राज्य शासन ने मैनुअल राशन कार्ड जारी नहीं करने के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं।
दरअसल, सात जनवरी 2017 में अधिसूचना जारी कर लोक सेवाओं के प्रदाय की जानकारी अधिनियम 2010 में संशोधन कर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाओं में बीपीएल/एपीएल राशन कार्ड जारी होने की सुविधाओं को हटाकर नई पात्रता पर्ची जारी होना, नाम सुधार, नाम जोड़ना, नाम काटना, पता परिवर्तन एवं स्थानांतरण सुविधाओं को जोड़ा गया है।
साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अनुसार भौतिक या इलेक्ट्रानिक रूप से राशन कार्ड जारी करने के प्रविधान में बदलाव कर अब केवल हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आनलाइन जारी पात्रता पर्ची (ई-राशन कार्ड) के द्वारा प्रदाय किया जा रहा है।
फर्जी राशन कार्ड बनाने पर लगेगी रोक
शासन स्तर पर लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि, प्रदेश में स्थानीय स्तर पर अपात्रों के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद शासन ने मैनुअल राशन कार्ड बनाने पर पूर्णत: रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। पात्रता पर्ची के माध्यम से राशन वितरण की प्रणाली के बाद फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने पर रोक लगेगी।