मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश
भोपाल//सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाड़ली बहना योजना शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 मार्च को राज्य स्तरीय समारोह भोपाल से प्रदेशव्यापी योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय समारोह में योजना की लॉचिंग का प्रसारण प्रदेशभर के ग्राम स्तरीय और वार्ड स्तरीय स्थानीय कार्यक्रमों में देखा जा सकेगा। गुरुवार को शाम मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सतना एनआईसी कक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, आयुक्त नगर निगम राजेश शाही, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरभ सिंह सहित सभी नगरीय निकाय के सीएमओ उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों की जिदंगी में बदलाव लायेगी। लाड़ली बहना योजना नहीं बल्कि एक मिशन के रुप में बहनों के कल्याण और उन्हें न्याय देने की तरफ महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होने कहा कि इस योजना से महिलाओं में उनके स्वाभिमान, स्वाबलंबन और आत्मविश्वास को बढ़ाने तथा बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने में सार्थक प्रयास साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को पूरी अंतरआत्मा से मिशन मोड में क्रियान्वित करें और संकल्पित हों कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहने पाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना की औपचारिक लॉचिंग राज्य स्तरीय समारोह भोपाल से की जायेगी। इस दिन योजना के प्रतीक चिन्ह (लोगो), आवेदन पत्र, गीत लॉन्च किये जायेंगे। जिसका प्रसारण हर गांव-हर वॉर्ड में किया जायेगा। उन्होने कहा कि बहनें आनंद का प्रकटीकरण करते हुये उत्साह और उत्सव के माहौल में इन कायक्रमों में शामिल हों।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग दीपाली रस्तोगी ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के बारे में विस्तारपूर्वक प्रेजेंटेशन देते हुये बताया कि योजना में 23 से 60 वर्ष आयु की विवाहित महिलायें पात्र होंगी। जिन्हें समग्र के आधार पर मध्यप्रदेश की मूल निवासी माना जायेगा। उन्होने बताया कि योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिये और न ही उस परिवार को कोई सदस्य सरकारी या सरकारी उपक्रम में उपक्रम का कर्मचारी नहीं होना चाहिये। एक हजार रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाली महिलायें अपात्र होंगी। पंच और उप सरपंच को छोड़कर अन्य सभी पंचायत राज संस्था और नगरीय निकाय की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि योजना के तहत अपात्र होंगी। परिवार में पति, पत्नी और बच्चे शामिल किये जायेंगे। जिनके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि और चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि नहीं होने चाहिये। उन्होने बताया कि जिले में की जाने वाली अपेक्षाओं में योजना के प्रारंभ होने से पूर्व हितग्राहियों की संख्या के अनुपात में ग्रामवार और वार्डवार कैंप की माइक्रो प्लानिंग कर लें। उन्होने बताया कि फॉर्म भरने की प्रक्रिया 20 या 25 मार्च से शुरु की जायेगी। तब तक योजना प्रारंभ पूर्व की सारी औपचारिकतायें पूरी कर ली जायें। प्रमुख सचिव श्रीमती रस्तोगी ने बताया कि 25 मार्च से 30 अप्रैल तक पात्र हितग्राहियों के फॉर्म भरे जाकर 30 अप्रैल तक पोर्टल एप में प्रविष्टियां की जायेंगी। हितग्राही की समग्र में ई-केवाईसी नहीं होने और पात्रता आयु पूरी नहीं करने तथा अविवाहित होने की स्थिति में हितग्राही महिला का आवेदन ग्राह नहीं किया जायेगा। पात्र हितग्राहियों की सूची का प्रकाशन ग्राम एवं वार्ड स्तर पर किया जायेगा तथा आपत्तियों के निराकरण के लिये ग्राम स्तर और नगरीय निकाय स्तर पर अधिकारियों की समितियां गठित की जायेंगी। योजना में पात्र हितग्राही को स्वीकृत पत्र जनरेट कर दिया जायेगा। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने भी जिले के कलेक्टर्स एवं अधिकारियों को योजना लॉन्चिंग से पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में दिशा-निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी मध्यप्रदेश की टीम को बधाई देते हुये कहा कि प्रदेश में संचालित विकास यात्रा और मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में उत्कृष्ट कार्य हुआ है। इन कार्यक्रमों में जनता का संतुष्टि का प्रतिशत बहुत अधिक रहा है। दोनो ही कार्यक्रम पूरी प्रमाणिकता के साथ क्रियान्वित कर बहुआयामी रुप से अद्भुत कार्यक्रम संपन्न कराया गया है।