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Satna: गेहूँ में मिट्टी मिलावट प्रकरण में खाद्य विभाग ने कराई नामजद FIR

सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन ने सतना के रामपुर बघेलान स्थित साइलो बैग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड द्वारा खाद्यान्न बेग्स में गेहूँ के साथ मिट्टी की मिलावट किए जाने संबंधी प्रकरण में खाद्य विभाग की ओर से एफ.आई.आर. दर्ज कराई है। रामपुर बघेलान स्थित वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन के शाखा प्रबंधक श्री सुरेश शर्मा ने गेहूँ की पैकिंग का वजन बढ़ाने के लिए उसमें रेत, कंक्रीट और मिटटी मिलाए जाने के आरोप में 6 लोगों के विरूद्ध नामजद शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों में सायलो बैग इंडिया रामपुर बघेलान के शाखा प्रबंधक ज्योति प्रसाद, रामपुर बघेलान के आयुष कुमार पाण्डे, महेश नामदेव, गिरिश पाण्डेय, बाबूपुर सतना के ज्ञानेन्द्र कुशवाहा एवं पुष्पेन्द्र पाण्डेय शामिल हैं। इन 6 लोगों के विरूद्ध धोखाधड़ी एवं छलपूर्वक शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास करने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों सोशल मीडिया पर सरकारी गेहूँ की पैकिंग का वजन बढ़ाने के लिए कंक्रीट और मिटटी मिलाने संबंधी वीडियो वायरल हुआ था। खाद्य विभाग के संज्ञान में आने के बाद वायरल वीडियो की जाँच के लिए राजस्व, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की संयुक्त टीम बना कर जाँच कराई गई। प्रकरण में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा 16 नग सेम्पल (बोरियों में पैकिंग के बाद संग्रहित गेहूँ के स्टाक का पेरीफेरल नमूना) एकत्र किया गया, जिसके आधार पर नामजद व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिक सूचना दर्ज कराई गई है।

बच्चों के चित्रों को प्रदर्शित कर धन इकट्ठा करने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने समस्त गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) एवं अशासकीय संस्थाओं को आगाह किया है कि कठिन एवं सुभेद्य परिस्थितियों में निवास कर रहे बालकों की दयनीय स्थिति के चित्रों का उपयोग कर धन इकट्ठा करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संशोधित अधिनियम 2021 (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) के प्रावधान अनुसार कठिन परिस्थितियों के बालकों की दयनीय स्थिति के संबंध में उनके चित्र या वीडियो का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार चैनलों, विभिन्न वेबसाईट्स, सोशल मीडिया या रेडिया पर प्रदर्शित कर धन इकट्ठा करना प्रावधानों का उल्लंघन है। संशोधित अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार यदि कोई एनजीओ, अशासकीय संस्था या संगठन उक्त कार्य या गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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