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National: हेट स्पीच केस में आजम खान को 3 साल की सजा, खत्म होगी विधायकी

Azam khan convicted in hate speech case sentence announced in a while: digi desk/BHN/लखनऊ/ समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को रामपुर कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, उसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है। अब चूंकि सजा दो साल से ज्यादा है, इसलिए आजम खान की विधायकी भी जा सकती है। इससे पहले 21 अक्टूबर को ही फैसले की तारीख कोर्ट ने तय की थी। लेकिन, आजम खान की तरफ से लिखित बयान देने के लिए समय की मांग की गयी। उसके बाद अदालत ने फैसले की तारीख 27 अक्टूबर तय कर दी थी।

क्या था मामला

भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। बाद में इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की। भाषण के दौरान आजम खान ने कहा था कि मोदी जी ने हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। अपनी स्पीच में आजम खान ने न सिर्फ पीएम नरेन्द्र मोदी पर बल्कि रामपुर के तत्कालीन डीएम पर भी बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

क्यों जाएगी विधायकी

दरअसल जनप्रतिनिधियों के लिए बने कानून के मुताबिक, यदि किसी विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो फिर उसकी सदस्यता चली जाती है। इससे पहले भी अयोध्या के विधायक की इसी वजह से सदस्यता खत्म हो गई थी। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव में आजम खान रामपुर से सांसद चुने गये थे। बाद में उन्होंने सदस्यता छोड़ दी और रामपुर से ही साल 2022 में विधायक बन गये। बाद में इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी सांसद चुने गये।

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