change rule for vhicle:newdelhi/ यदि आप भी विंंटेज गाडि़यों के खरीदने, सहेजने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए है। असल में अब सरकार इन विशेष तरह के वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन को लेकर नियमों में बदलाव करने जा रही है। इस संबंध में बकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने विंटेज या विशिष्ट वाहनों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का प्रस्ताव किया है। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों एक अधिसूचना जारी कर इस बारे में आम लोगों और साझीदारों से सुझाव मांगे हैं। अधिसूचना के मुताबिक विंटेज की श्रेणी में उन गैर-वाणिज्यिक दोपहिया और चार-पहिया वाहनों को रखा जाएगा जो प्रथम पंजीकरण की तिथि से कम से 50 वर्ष पुराने हों। विंटेज की श्रेणी में पंजीकरण के लिए आने वाले वाहनों के निरीक्षण के लिए राज्यों को एक समिति बनानी होगी। यह समिति बताएगी कि वाहन विंटेज श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए फिट है या नहीं। इसके साथ ही वाहन के इंजन चेचिस का मूल स्वरूप में होना जरूरी होगा। फिट वाहनों को 10 अंकों और अक्षरों वाला यूनीक नंबर देने का प्रस्ताव है।

इस अधिसूचना के माध्यम से मंत्रालय विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण को कानूनी रूप देने की योजना बना रहा है। वर्तमान में विंटेज यानी विरासत के लिहाज से मूल्यवान इन वाहनों के पंजीकरण के लिए कोई नियम नहीं है। प्रस्तावों के अनुसार सभी राज्यों के पंजीकरण विभाग को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। यह अधिकारी विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदन आगे बढ़ाएगा।

ऐसा होगा अब नंबर

विंटेज वाहनों के लिए नंबर “XXX VA YY 0000” सीरीज में दिए जाने का विचार है। इसमें XX राज्य का कोड, VA विंटेज, YY दो अंकों की सीरीज और 0000 राज्य पंजीकरण कार्यालय द्वारा दिया गया 0001 से 9999 अंकों के नंबर का प्रतिनिधित्व करेगा। नए पंजीकरण के लिए 20,000 रुपये और उसके बाद पंजीकरण के लिए 5,000 रुपये शुल्क का प्रस्ताव है। यह पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध होगा।