सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं प्रशासक नगर निगम अजय कटेसरिया द्वारा नगर पालिक निगम सतना के सहायक फायर अधिकारी आर.पी.सिंह परमार को पदीय दायित्वों के प्रति आपेक्षित संनिष्ठा से कार्य संपादित नहीं करने, मनमानी तौर पर अवैधानिक कृत्य किये जाने पर म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम (1)(2)(3) के विरूद्ध होने से म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय पाए जाने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। समय-सीमा में समाधान कारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
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