सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन वंचित नागरिकों को दिलाने के लिये अभियान चलाया रहा है, जो योजना में पात्र होते हुए भी अभी तक लाभ नहीं ले पाये हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत नगर पालिक निगम सतना क्षेत्रातंर्गत आयोजित शिविरों का कलेक्टर अनुराग वर्मा ने निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री वर्मा ने सामुदायिक भवन जय स्तंभ चौक, रामलीला मंच सतना, पुष्करणी पार्क में आयोजित शिविर के निरीक्षण के दौरान शिविर प्रभारी को प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उसी दिन पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान आयुक्त नगर निगम राजेश शाही भी मौजूद रहे।
18-19 आयु वर्ग के व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने चलेगा विशेष अभियान
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के 18-19 आयु वर्ग के व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने 10 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच विशेष अभियान चलाया जायेगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि फोटो निर्वाचक नामावली में 18-19 आयु वर्ग के व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जनसंख्या की अपेक्षा पर्याप्त संख्या में नहीं जुड़े हैं। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ो के अनुसार राज्य में कुल 18-19 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 2.6 प्रतिशत होता है। इसके हिसाब से जिले की अनुमानित जनसंख्या के अनुपात से 18-19 आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की 2.6 प्रतिशत ली गई है।
सतना जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 16 लाख 3 हजार 296 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। जिसमें 18-19 आयु वर्ग के 31 हजार 32 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। जनसंख्या के अनुपात से मतदाता सूची में 36 हजार 395 मतदाताओं के नाम दर्ज होने चाहिये। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं के इस अंतर को कम करने के लिये जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को बीएलओ के माध्यम से महाविद्यालयों में अध्ययनरत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं।
डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम में की जाए कार्यवाही
आयुक्त वाणिज्यिक कर लोकेश कुमार जाटव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि निर्धारित समय-सीमा में नियमानुसार विवरण-पत्र प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में डिफॉल्टर व्यवसाइयों के विरूद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाए। श्री जाटव ने सभी पंजीकृत व्यवसाइयों से आग्रह किया है कि वे अपने विवरण-पत्र एवं कर राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में करें, जिससे ब्याज/शास्ति जैसी कार्यवाही से बचा जा सके।
समर्थन मूल्य घोषित
वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसल प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। जिसके लिए धान सामान्य का 2040 रूपये, धान ग्रेड-ए का 2060 रूपये तथा ज्वार हाईब्रिड 2970 रूपये, ज्वार मालदडी 2990 रूपये एवं मक्का 1962 रूपये, बाजरा 2350, रागी 3578 रूपये, तुअर (अरहर) 6600 रूपये, मूंग 7755 रूपये, उड़द 6600 रूपये तथा मूंगफली 5850 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।