highcourt banned: भोपाल/ प्रदेश में पुलिस द्वारा बदमाशों का जुलूस निकालने पर पुलिस मुख्यालय से रोक लगा दी गई है। ग्वालियर हाई कोर्ट के पूर्व में जारी एक आदेश के मद्देनजर यह रोक लगाई गई है। इससे पहले आरोपितों को मीडिया के सामने पेश करने पर रोक लगाई जा चुकी है।
अपराध अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा द्वारा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिसकर्मी अब गिरफ्तार किए गए आरोपित या संदेही का जुलूस नहीं सकेंगे। सभी पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।
मालूम हो, लोगों के मन से बदमाशों का खौफ दूर करने के लिए पुलिस उनका जुलूस निकालती थी। इसमें जिस क्षेत्र में अपराध करने वाला रहता था या जिस क्षेत्र में अपराध करता था, वहां पुलिस उसे लेकर सड़कों पर निकलती थी। इस दौरान आरोपित के साथ मारपीट भी हो जाती थी।
इससे पहले इसी महीने जारी आदेश में गिरफ्तार व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मीडिया के सामने पेश करने पर पाबंदी लगाई गई थी। अपराध की जानकारी मीडिया से साझा करने के संबंध में पुलिस महानिदेशक ने हर जिले में जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा था।