If you are driving more than 15 years older car then be alert and quickly send your car to scrap centers to avoid fine: digi desk/नई दिल्ली/ अगर आप भी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं और प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लाई गई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्य सभा में एक प्रश्न के जवाब में कई जरूरी जानकारियां दीं। मंत्रालय द्वारा जारी ने स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत वाहन स्वामी को पुरानी गाड़ी को नज़दीकी स्क्रैप सेंटर में ले जाकर कबाड़ में तब्दील करवाना ज़रूरी होगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली/ एनसीआर, गुजरात और हरियाणा में कुल 6 स्क्रैप सेंटर खोल दिए गए हैं।
इस संबंध में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने स्वदेशी सोशल मीडिया मंच कू ऐप पर अपने आधिकारिक हैंडल के जरिये एक पोस्ट में जानकारी दी। इस पोस्ट में लिखा गया, “स्क्रैप नीति छह वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (एनसीआर में तीन, गुजरात में दो और हरियाणा में एक) जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23 सितंबर, 2021 के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो मोटर वाहन नियम, 2021 का प्रावधान करता है।”
कैसे करें आवेदन
आपको बता दें कि आप घर बैठे अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के इस वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
सड़क पर चलने के लिए ये गाड़ियां हैं अनफिट
स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक निर्धारित स्थानों पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को सड़क पर नहीं चला सकते हैं। खास बात ये है कि ग्राहक को अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करवाने से थोड़ी रकम भी मिलेगी। पॉलिसी के मुताबिक जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो इस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन डिस्काउंट लेने के लिए नई गाड़ी खरीदने के समय आपको विभाग से मिला स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसी के साथ आपको नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने में भी डिस्काउंट मिल सकता है।