- कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अनैतिक तरीके से पहुंचाया लाभ
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ आदिवासियों की 54 एकड़ जमीन बेचने के मामले में चार पटवारी और 3 तहसीलदार पर मामला दर्ज भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने मामले में टाप ग्रेन मैनेजमैंट के प्रतिनिधि रमेश सिंह पिता हरिसिंह निवासी सरला नगर मैहर जिला सतना को सांठ-गांठ कर लाभ पहुंचाया था। मामला संदिग्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW को मामले की शिकायत दी गई थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की उपनिरीक्षक फरजाना परवीन को मामले की जांच सौंपी गई थी।
उक्त कृत्य के लिए रमेश सिंह प्रतिनिधि टाप ग्रेन मैनेजमैंट प्राइवेट लिमिटेड, एसके गर्ग तहसीलदार, आरपी अग्रवाल तहसीलदार, आरबी द्विवेदी तहसीलदार सहित नत्थू लाल रावत पटवारी, संतोष दुबे जूनियर पटवारी, संतोष दुबे सीनियर पटवारी व सुखदेव भवेदी पटवारी के खिलाफ विभिन्न मामलों में मामला दर्ज करते हुए भ्रष्टाचार संशोधन अधिनियम के तहत मामला अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त शिकायत की जांच फरजाना परवीन उपनिरीक्षक से करवाई गई। शिकायत में आरोपियों के खिलाफ आपस में मिली भगत कर आदिवासियों को शासन से प्राप्त कुल 54 एकड़ अहस्तांतरित शासकीय भूमि को मामूली रकम में क्रय करने व विरुद्ध तरीके से नामातरण किया गया। करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में शिकायत में आरोप लगाए गए थे। शिकायत की जांच में पाया गया कि आरोपित रमेश सिंह ने तहसील बरही में पदस्थ तत्कालीन तहसील व पटवारियों की मिलीभगत से ग्राम करौंदी, कुठिया, महगवां एवं गढ़ौहा की लगभग 54 एकड़ भूमि जो कि शासकीय पट्टेदार भूदान धारक तथा अहस्तांरणीय भूमि थी। जिसको मामूली रकम देकर वर्ष 2008 में क्रय किया गया तहसीलदार एसके गर्ग व आरपी अग्रवाल तथा आरबी द्विवेदी द्वारा अभिलेखों की जांच किए बगैर शासकीय पट्टे की भूमि में बगैर कलेक्टर की सक्षम अनुमति लिए नामांतरण पारित किया गया है। पटवारी नत्थू लाल रावत एवं संतोष दुबे जूनियर, संतोष दुबे सीनियर एवं सुखदेव सिंह भवेदी द्वारा अभिलेखों में पूर्व वर्षों का अभिलेख रोस्टर न कर उक्त खसरे की भूमि में भूमि धारकों को भूमि स्वामी दर्ज किया गया है। तहसीलदार व पटवारियों के द्वारा भूमियों का नामांतरण दर्ज करवा दिया गया है।
इस प्रकार तहसीलदार व पटवारी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक व छलपूर्वक कूटरचित दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि का क्रयविक्रय कर अनावेदक को अवैध लाभ पहुंचाने व स्वयं लाभांन्वित होने की नीयत से पद का दुरुपयोग कर कम दामों पर विधि विरुद्ध तरीके से विक्रयकराकर नामांतरण किया गया और अवैध लाभ अर्जित किया गया। शासन को राजस्व की क्षति पहुंचाई गई, इसलिए उक्त कृत्य के लिए रमेश सिंह प्रतिनिधि टाप ग्रेन मैनेजमैंट प्राइवेट लिमिटेड, एसके गर्ग तहसीलदार, आरपी अग्रवाल तहसीलदार, आरबी द्विवेदी तहसीलदार, नत्थू लाल रावत पटवारी, संतोष दुबे जूनियर पटवारी, संतोष दुबे सीनियर पटवारी एवं सुखदेव भवेदी पटवारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468,471, 120(बी) भारतीय दंड विधान एवं सात(सी) भ्रा. नि. संशोधन अधिनियम के तहत मामला अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।