नगरीय निकाय मुख्यालयों में प्रातः 9 बजे से शुरु होगी काउंटिंग
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के लिये तय कार्यक्रमानुसार द्वितीय चरण में सतना जिले की 6 नगरीय निकाय नगर पालिका परिषद मैहर, नगर परिषद नागौद, अमरपाटन, रामनगर, रामपुर बघेलान एवं कोटर में 20 जुलाई को प्रातः 9 बजे से चाक-चौबंद सुरक्षा के बीच नगरीय निकाय मुख्यालयों में वार्ड पार्षदों के मतों की गणना ईव्हीएम द्वारा की जायेगी। मतगणना शुरु होने के पूर्व सभी मतगणना केन्द्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है।
नगर परिषद अमरपाटन की मतगणना की तैयारियों का कलेक्टर और एसपी ने किया निरीक्षण
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार द्वितीय चरण के निर्वाचन में शामिल नगरीय निकायों के मतों की गणना 20 जुलाई को प्रातः 9 बजे से नगरीय निकाय मुख्यालयों में की जायेगी। सतना जिले में द्वितीय चरण के मतगणना कार्यक्रम में शामिल नगरीय निकायों में बुधवार को होने वाली मतों की गणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम रुप दिया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता द्वारा नगरीय निकायों में होने वाली मतगणना को ध्यान में रखते हुये शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मौहाल में मतगणना को संपन्न कराने के उद्देश्य से सतत रुप से नगरीय निकायों के मतगणना स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर और एसपी ने मंगलवार को नगर परिषद अमरपाटन पहुंचकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरपाटन में 20 जुलाई को होने वाली मतगणना के संबंध में की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक श्री गुप्ता ने मतगणना परिसर की सुरक्षा, आयोग द्वारा मतगणना स्थल में प्रतिबंधित की गई सामग्री की गेट पर हीं जांच और अनाधिकृत व्यक्तियों को प्रवेश नहीं करने देने के संबंध में सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये। इस मौके पर एसडीएम केके पांडेय, पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने नगरीय निकायों के मतगणना स्थल का निरीक्षण कार्यक्रम जारी रखते हुये नगर परिषद रामनगर और रामपुर बघेलान के मतगणना स्थल में मतगणना के संबंध में की गई आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। उन्होने मतगणना के दृष्टिगत विद्युत व्यवस्था, पार्किंग, बैठक व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाये रखते हुये शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने के निर्देश दिये।
अभ्यर्थी या एजेंटो को मोबाईल अंदर ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना परिसर और मतगणना स्थल पर मोबाईल सख्त प्रतिबंधित किया गया है। आयोग द्वारा केवल अधिकृत मीडिया कर्मियों को मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर तक मोबाईल ले जाने की अनुमति दी गई है। मोबाईल, कैमरे, वीडियो कैमरे के उपयोग की इजाजत मीडिया कर्मियों को मीडिया सेंटर और परिसर के लिये होगी। लेकिन मीडियाकर्मी भी मतगणना कक्षों में मोबाईल, कैमरा एवं वीडियो कैमरा लेकर नहीं जा सकेंगे।
मतगणना स्थल पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रवेश प्राधिकार पत्र धारी मीडिया के व्यक्ति गणना कर्मियो वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश करेगें और मतगणना स्थल पर बनाये गये मीडिया कक्ष में बैठेगें।
मतगणना परिसर के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी पर प्रभावशील रहेगी धारा-144
नगरीय निकायों के मतगणना स्थल के चारों तरफ 100 मीटर की दूरी पर धारा 144 प्रभावशील रहेगी। इस परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना, लाउडस्पीकर, ढोल-नगाडे़, नारेबाजी, जुलूस एवं आमसभा प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचित विजयी अभ्यर्थी जुलूस निकालने की अनुमति सक्षम अधिकारी पश्चात अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करनी होगी।
मतगणना स्थल पर इधर-उधर घूमने की अनुमति नही होगी
मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी और उनके एजेण्ट अपने आवंटित टेबिल के सामने की ओर जाली के दूसरे तरफ अपने स्थान पर मतगणना प्रारंभ होने के पूर्व बैठेंगे। अभ्यर्थी के एजेण्टों को दूसरी टेबिल पर जाने या इधर-उधर घूमने की कतई इजाजत नहीं होगी। मतगणना कार्य में सभी उपस्थित एजेण्ट, अभ्यर्थी एवं गणना कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों एवं मीडिया कर्मियों को अपना प्रवेश प्राधिकार पत्र प्रदर्शित करना होगा। मतगणना स्थल पर बिना प्रवेश पत्र धारी किसी व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा और ना ही किसी व्यक्ति को इधर-उधर घूमने की अनुमति होगी।
माचिस, तरल पदार्थ पर भी रहेगा प्रतिबंध
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना स्थल के परिसर और मतगणना कक्षों में सभी अधिकारी-कर्मचारियों, मतगणना एजेण्ट, अभ्यर्थियों एवं मीडिया कर्मियों आदि अन्य सभी के लिये पानी, तरल पदार्थ, तंबाकू, गुटका, बीड़ी-सिगरेट, माचिस आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
नगर पालिका परिषद मैहर में सारणीकरण कार्य के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वितीय चरण में नगर पालिका परिषद मैहर के वार्ड पार्षदों के मतों की गणना 19 जुलाई को नगरीय मुख्यालय में की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकार अनुराग वर्मा ने नगर पालिका परिषद में सारणीकरण कार्य यथा एनआईसी में सारणीयन, प्रारुप-22 अंतिम परिणाम पत्रक राउण्डवार, मतदान केन्द्रवार तथा प्रारुप-23 (निर्वाचन की विवरणी) आदि कार्य के लिये जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस योगेश तिवारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी की सहायता के लिये कंप्यूटर एवं डाटा फीड करने संबंधी कार्य के लिये प्रशिक्षक रितुराज रुसिया, खंड स्तर अन्वेषक वीरेन्द्र सिंह एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष पाठक और मो. इरफान खान की ड्यूटी लगाई गई है।