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Aryan Khan: देश के बाहर जा सकेंगे आर्यन, अदालत ने दिया पासपोर्ट वापस लौटाने का आदेश

Celebs aryan khan special ndps court has directed court registry to return passport: digi desk/BHN/ मुंबई/आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी से क्लीन चिट मिलने के बाद एक और राहत मिली है। मुंबई की विशेष कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे की वह याचिका मंजूर कर ली है। जिसमें आर्यन ने अपना पासपोर्ट वापस करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कोर्ट रजिस्ट्री को खान का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आर्यन खान को देश से बाहर जाने की अनुमति मिल गई है।

गौरतलब है कि आर्यन खान पिछले साल क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे थे। उन्हें 2 अक्टूबर 2021 को पुलिस हिरासत में लिया गया था। आर्यन 28 दिन तक जेल में बंद थे। कई महीने चली कानूनी लड़ाई के बाद पिछले माह एनसीबी ने आर्यन खान को क्लीनचिट दी। सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले में राहत मिली। इसके बाद खान ने स्पेशल कोर्ट से अपना पासपोर्ट लौटाने की मांग की।

पासपोर्ट केस में हुई सुनवाई में फैसला आर्यन के पक्ष में आया है। मुंबई की विशेष अदालत ने खान का पासपोर्ट वापस करने के निर्देश दिए हैं। ड्रग्स केस में अरेस्ट के बाद आर्यन खान ने जमानत की शर्तों के साथ कोर्ट में पासपोर्ट जमा किया था। एनसीबी से क्लीनचिट मिलने के बाद 30 जून को आर्यन ने स्पेशल कोर्ट में आवेदन किया था। जिसमें उन्होंने कोर्ट से अपना पासपोर्ट मांगा था।

विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने चार्जशीट में आर्यन खान को एनसीबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपना पासपोर्ट वापस करने और जमानत बांड रद्द करने की अनुमति दी। हालांकि अदालत ने डिस्चार्ज की राहत नहीं दी है।इस मामले में आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा, एनसीबी पहले ही उन्हें क्लीनचिट दे चुकी है। इस केस में खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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