Hotel Restaurant Service Charge: digi desk/BHN/ नई दिल्ली/ अगर आप भी होटल या रेस्टोरेंट मेंखाना खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। दरअसल अब होटल या रेस्टोरेंट आपके खाने के बिल के साथ सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने रेस्टोरेंट में खाने के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज पर सख्ती से रोक लगा दी है। साथ ही CCPA ने यह भी आदेश जारी किया है कि यदि कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल करता है तो इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ऐसी है CCPA की गाइडलाइन
आपको बता दें कि लंबे समय से होटल और रेस्टोरेंट की ओर से वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर बहस चल रही है। ऐसे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर CCPA ने सर्विस चार्ज पर रोक लगाते हुए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन ने बताया गया है कि होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप या डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। इसके अलावा होटल या रेस्टोरेंट किसी अन्य नाम से भी सर्विस चार्ज की वसूली नहीं होनी चाहिए।
ग्राहक को सर्विस चार्ज के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे
इसके अलावा गाइडलाइन में सख्त आदेश के साथ यह भी कहा गया है कि होटल या रेस्टोरेंट किसी ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। होटल व रेस्टोरेंट के अपने ग्राहकों को यह बताया होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक और कस्टमर के विवेक पर निर्भर है। होटल के ग्राहक चाहें तो सर्विस चार्ज दे सकता है या देने से इनकार भी कर सकता है। गाइडलाइन में बताया गया है कि सर्विस चार्ज के नाम पर कस्टमर्स की एंट्री पर कोई रोक नहीं होगी। सर्विस चार्ज को फूड बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर GST लगाकर कलेक्ट नहीं किया जा सकता है।
सर्विस चार्ज वसूले तो ऐसे करें कार्रवाई
खाना खाने के बाद बिल के साथ अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज वसूल करता है तो कंज्यूमर चाहें तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (NCH) पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक 1915 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही उपभोक्ता आयोग में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।