सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया द्वारा महेश प्रसाद तनय शिव प्रसाद शर्मा निवासी उचेहरा को 3267 घन मीटर खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करने का आंशिक दोषी मानते हुये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1) के अन्तर्गत पर 3 लाख 26 हजार 700 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि खनि अधिकारी 15 दिवस के अंदर शासकीय कोष में जमा कराये। तहसीलदार उचेहरा के माध्यम से अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि का उल्लेख स्वामित्व की आराजी के खसरा कालम नंबर 12 में अंकित कराएं।