सतना भास्कर हिंदी न्यूज/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निदेर्शानुसार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों तक 12 दिसम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, चेक बाउंस, विद्युत अधिनियम, जल कर, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम न्यायालय, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी, राजस्व प्रकरण (न्यायालयों में लंबित) तथा राजीनामा योग्य न्यायालयों में लम्बित एवं ऐसे प्रकरण जिनमें विवाद है परंतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए है, उनका निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में बैंक रिकवरी प्रकरणों, विद्युत के प्रकरणों तथा नगर निगम के जलकर के प्रकरणों में समय-समय पर शासन के निर्देशों के अनुसार विशेष छूट का लाभ दिया जावेगा।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सिविल प्रकरणों में राजीनामा किए जाने पर आवेदकों को संपूर्ण कोर्ट फीस वापिस प्राप्त होगी। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों को त्वरित, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत ने पारित अवार्ड की अपील एवं रिवीजन भी नहीं होती है जिससे प्रकरणों के निराकरण में लगने वाले समय की बचत होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराकर लोक अदालत का समुचित लाभ उठावे।