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Mumbai: MNS chief राज ठाकरे कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार, गैर-जमानती वारंट जारी

MNS chief Raj Thackeray: digi desk/BHN/मुंबई/  महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्‍पीकर (Loudspeaker Row) हटाने के मामले को लेकर राज्‍य की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है।

गौरतलब है कि राज ठाकरे के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। ये गैर जमानती वारंट सांगली के शिराला में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ 2008 के एक मामले के संबंध में IPC की धारा 143, 109, 117, 7 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के 135 के तहत जारी किया गया था। कोर्ट ने ने मुंबई पुलिस आयुक्त के गैर जमानती वारंट के तहत मनसे प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी नहीं की थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से यह भी पूछा कि 6 अप्रैल को वारंट जारी होने के बाद भी राज के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

ये है पूरा मामला
साल 2008 में मनसे कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के समर्थन में परली में राज्य परिवहन निगम (एसटी) की बसों पर पथराव किया था। तब राज ठाकरे को वर्ष 2008 में रेलवे में प्रांतीय युवाओं की भर्ती के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने उपद्रव मचाया था। महाराष्ट्र में कई जिलों में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अंबाजोगई में ST बस को भी निशाना बनाया गया।
बाद में इस संबंध में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राज ठाकरे किसी भी सुनवाई में पेश नहीं हुए थे। जमानत होने के बावजूद लगातार तारीखों पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने तब गैर जमानती वारंट जारी था।

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