Beant singh assassination: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर दो हफ्तों के भीतर फैसला करे। केंद्र सरका को यह फैसला करना है कि 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या करने वाले की मौत की सजा को लगभग 26 साल की लंबी कैद के आधार पर आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या नहीं।
सोमवार को हुई सुनवाई में जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में शीर्ष अदालत में अन्य सह दोषियों की अपीलों का लंबित होना राजोआना की याचिका पर फैसला करने में अधिकारियों के आड़े नहीं आएगा। पंजाब पुलिस के पूर्व कांस्टेबल राजोआना को पंजाब सिविल सचिवालय के बाहर एक विस्फोट में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें 31 अगस्त 1995 को बेअंत सिंह और 16 अन्य की मौत हो गई थी।