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Pakistan: सुप्रीम कोर्ट में अटका इमरान सरकार का भविष्य, अदालत ने कहा, सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद सुनाएंगे फैसला

Pakistan supreme court adjourns hearing by a day on rejection of no trust vote: digi desk/BHN/इस्‍लामाबाद/पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सरकार के भविष्य का फैसला सोमवार को भी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने और उसके राष्ट्रपति द्वारा सदन को भंग करने के फैसले पर सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी। हालांकि, सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर सवाल उठाए और यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन हुआ।

इमरान ने प्रस्तावित किया गुलजार अहमद का नाम

इस बीच, इमरान खान ने पूर्व जस्टिस गुलजार अहमद का नाम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में संयुक्त विपक्ष की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ में जस्टिस इजाउल अहसान, जस्टिस मजहर आलम खान मियांखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं।

हम हवा में फैसला नहीं सुना सकते

सोमवार को सुनवाई शुरू होने पर संयुक्त विपक्ष के वकील फारूक एच नायक ने अदालत से आज ही (सोमवार को) फैसला देने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस अहसान ने कहा कि यह संभव नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूरगामी होता है। मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने कहा, ‘हम हवा में फैसला नहीं सुना सकते। सभी पक्षों को सुनने के बाद ‘उचित आदेश’ देंगे।’ इसके साथ ही उन्होंने सुनवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

विपक्ष की मांग भी खारिज

मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने पूर्ण पीठ गठित करने के विपक्ष की मांग भी खारिज कर दी। मामले में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है।

अदालत ने डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के अखबार डान की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान पीठ ने कई अहम टिप्पणियां की। जस्टिस अहसान ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन हुआ। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले बहस का कानून में स्पष्ट प्रविधान है जो नहीं कराया गया। जस्टिस अख्तर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के संवैधानिक अधिकार पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, ‘मेरी राय में केवल स्पीकर को ही यह फैसला करने का अधिकार था।’

शहबाज शरीफ ने कार्यवाहक पीएम का नाम नहीं दिया

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इमरान खान ने उनके नाम का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सत्ता पक्ष और विपक्ष से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए नाम मांग थे। साथ ही कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक इमरान खान को प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहने को कहा था। नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने पूरी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए किसी का नाम भेजने से इन्कार कर दिया है।

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