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Indian Railway: वैक्सीन की दोनों डोज लगने पर ही रेल यात्रा की अनुमति वाला आदेश रद्द

Indian Railway Alert: digi desk/BHN/नई दिल्ली/  बांबे हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति दी गई है, जिनका पूर्ण कोविड टीकाकरण हो चुका है। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के हस्ताक्षर से जारी तीनों आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से अलग थे। सरकार के वकील अनिल अंतूरकर ने अदालत को सूचित किया कि विचाराधीन तीनों आदेश वापस ले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की भावना के तहत तीनों आदेश वापस लिए जाते हैं। राज्य कार्यकारी समिति की 25 फरवरी को बैठक होगी, जिसके बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे।

देश में 15 हजार से नीचे आए कोरोना के नए मामले

इस बीच, देश को कोरोना संक्रमण और उसके प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए तमाम प्रतिबंधों से जल्द निजात मिलने की संभावना मजबूत होती जा रही है। कोरोना संक्रमण के नए मामले दिन पर दिन कम हो रहे हैं और अब ये 15 हजार से भी नीचे आ गए हैं। 49 दिन बाद सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी दो लाख से कम हो गया है। दैनिक संक्रमण दर के साथ ही साप्ताहिक संक्रमण दर भी दो प्रतिशत से कम हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 13,405 नए मामले मिले और 235 लोगों की जान गई है। इसमें से अकेले केरल से 128 मौतें शामिल हैं जहां पहले हुई मौतों को नए आंकड़ों के साथ मिलाकर जारी किया जा रहा है। कुल संक्रमितों की संख्या 4.28 करोड़ और मृतकों की संख्या 5.12 लाख हो गई है।

 

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