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पटाखा दुकानों के लिये आनलाइन लाइसेंस आवेदन की सुविधा

सतना,भास्कर हिंदी न्यूज/ शासन के निदेर्शों तथा विस्फोटक अधिनियम 1984 एवं विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के तहत पटाखों एवं विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं बिक्री के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं। शासन द्वारा 30 अक्टूबर से लाइसेंस के लिये आनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है। पटाखा दुकानों अथवा विस्फोटक के निर्माण, परिवहन, भण्डारण एवं बिक्री के लिये इच्छुक व्यक्ति एमपी ई-सर्विस पोर्टल services.mp.gov.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित फीस जमा करके आवेदनकर्ता स्थायी अथवा अस्थायी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

 

 

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