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हजारों पेंशनर्स को खुशखबरी, अब 4 हजार रुपए मासिक आय पर भी मिलेगी पेंशन, ऐसे लें फायदा

Pension News :newdelhi/ हजारोंं पेंशनर्स के लिए यह खुशखबरी है। अब यदि किसी की मासिक आय 4 हज़ार रुपए भी है तो भी उसे पेंशन पाने की पात्रता होगी। इतना ही नहीं, करीब एक हजार पेंशनर्स को जल्‍द ही 1200 रुपए हर महीने के मान से पेंशन राशि का भुगतान किया जाएगा। इस सुविधा के दायरे में निराश्रित, निराश्रित अविवाहित महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्‍त पत्‍नी या पति, परित्‍यक्‍ता महिला आदि आएंगे। उत्‍तराखंड प्रदेश सरकार ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दे  दी है। सरकार ने इससे पहले वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजना में आय सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह कर दी थी। हालांकि इस दौरान परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त पति अथवा पत्नी और निराश्रित अविवाहित महिलाओं के भरण पोषण को दी जाने वाली पेंशन के लिए इसका प्रविधान नहीं किया गया थ लेकिन अब इन्‍हें भी पात्रता के दायरे में लाया गया है। पहले ऐसे मामलों में बीपीएल श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र में 15975 रुपये और शहरी क्षेत्र में 21206 रुपये वार्षिक आय का प्रविधान रखा गया था। अब सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को पेंशन देने के मद्देनजर वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर चार हजार रुपये प्रतिमाह यानी 4800 रुपये वार्षिक कर दी है।

अब एक साल के लिए वैध रहेगा पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े 25 हजार पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा। किसी भी महीने में एक बार बना प्रमाण पत्र पूरे साल तक वैध रहेगा। ईपीएफओ के पेंशनधारकों को अब तक पेंशन चालू रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ऐसे में कई बार पेंशनधारकों का प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने फैसला लिया है कि पेंशनधारक द्वारा जमा कराया गया जीवित प्रमाण पत्र पूरे एक साल के लिए वैध रहेगा। पुरानी व्यवस्था के तहत यदि किसी पेंशनर ने जुलाई 2019 में जीवित प्रमाण पत्र जमा कराया था तो पुरानी व्यवस्था के तहत उसे चार महीने बाद नवंबर 2019 में फिर जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, मगर नई व्यवस्था में यदि प्रमाण पत्र जुलाई में जमा कराया है तो पेंशनर्स दोबारा जीवित प्रमाण पत्र एक साल बाद जुलाई में ही जमा करेगा। कुमाउं के सहायक भविष्य निधि आयुक्त उदित साह ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनर अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने नजदीकी जनाधार केंद्र (सीएससी) या बैंक में जमा करा सकते हैं।

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