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निलंबित IPS जीपी सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका 

The sword of arrest hangs on suspended ips gp singh supreme court dismisses the petition: digi desk/BHN/रायपुर/ छत्तीसगढ़ के निलंबित पुलिस अधिकारी जीपी सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। जीपी सिंह ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। अब उनके सामने सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद से रायपुर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। उन्‍होंने हाईकोर्ट में गिरफ्तार पर रोक और जांच पर स्टे न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जीपी सिंह के तरफ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता यूआर ललीत उनका पक्ष रखने वाले थे। इस दौरान अधिवक्‍ताओं के दल में दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी शमिल थीं। सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी सुनवाई को लेकर खड़े हुए। लेकिन सीजेआइ ने अधिवक्‍ता रोहतगी को सुना भी नहीं और याचिका खारिज कर दी।

मालूम हो कि इसके पहले जीपी सिंह ने अपने खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति के मामले में एसीबी केस में उन्होंने याचिका लगाई थी। भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल ने सभी तर्कों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

बता दें कि शिकायत के आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने निलंबित आइपीएस अधिकारी जीपी सिंह और उनके करीबियों के यहां छापे की कार्रवाई की थी, जिसमें 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का मामला सामने आया था। साथ ही आपत्तिजनक डोजियर और टूलकिट दस्तावेज समेत पेन ड्राइव जब्त की गई थी। इसके बाद छत्‍तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने जीपी सिंह को निलंबित कर दिया था।
एसीबी और रायपुर पुलिस की टीम इन दस्तावेजो की जांच में जुटी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने 154-ए और 124-ए की धाराओं में मामला दर्ज किया। पांच जुलाई को जीपी सिंह को निलंबित करने के बाद आठ जुलाई को कोतवाली थाने में पहली एफआइआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में जीपी के खिलाफ 400 पन्ने का चालान पेश किया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी साक्ष्य मांगे। इसके पहले रायपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने में बयान दर्ज कराने के लिए जीपी सिंह को तीन बार नोटिस जारी किया था।

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