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GST: टैक्सटाइल सेक्टर को राहत, 5 % ही रहेगी GST दर, 12 फीसदी का था प्रस्ताव

GST Council Meeting: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ साल के आखिरी दिन आज जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चली इस बैठक में फैसला लिया गया है कि टेक्सटाइल सेक्टर पर जो जीएसटी बढ़ाया गया था, उस फैसले को स्थगित किया जाएगा। GST परिषद की 46वीं बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ने के फैसले को स्थगित किया गया है।

इस बैठक में कई चीजों पर GST दरों में बदलाव पर चर्चा हुई। यह बैठक आज दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई थी। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2022 से कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाना था, लेकिन देश में अधिकांश राज्य सरकारें टेक्सटाइल सेक्टर व फुटवेयर उद्योग में जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में थे। ऐसे में जीएसटी परिषद ने यह फैसला वापस ले लिया है।

12 से 18 फीसदी वाले टैक्स स्लैब
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12 से 18 फीसदी टैक्स स्लैब को मर्ज करने पर विचार होने की उम्मीद थी। इस दोनों टैक्स स्लैब को मर्ज करके 15 फीसदी का सिंगल टैक्स स्लैब बनाने की मांग लंबे समय से हो रही है।
जीएसटी मुआवजे की भी मांग
वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों ने भी जीएसटी मुआवजे की तारीख बढ़ाने की मांग की है। राज्य सरकारों ने जीएसटी पर राज्यों को हुए नुकसान के मुआवजे को 5 साल तक बढ़ाने की भी मांग की है। आपको बता दें जून 2022 से GST मुआवजा देने की अवधि समाप्त हो जाएगी। कुछ राज्य जीएसटी मुआवजे की इस प्रणाली से पीड़ित हैं और छत्तीसगढ़, दिल्ली राजस्थान सहित कुछ राज्य मांग कर रहे हैं कि जीएसटी मुआवजे की अवधि 5 साल और बढ़ाना चाहिए।
GST दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल डीजल
वहीं लंबे समय में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर राज्यों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज भी इस विषय पर चर्चा नहीं होने की संभावना है।

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