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सीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सतना कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजय राव झाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Satna: पिछले अनुभव के साथ कोरोना की रोकथाम के बेहतर उपाय सुनिश्चित करें – मुख्यमंत्री श्री चौहान

  • कोरोना की संभावित तीसरी लहर रोकने के लिए चाक-चौबंद रखें व्यवस्थाएँ

  • मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की कोरोना की समीक्षा

सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ने से रोकने के लिए सभी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखी जाएँ। संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए पिछले अनुभव के साथ सभी तैयारियाँ पहले ही पूरी कर ली जाए।
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना की समीक्षा बैठक ले रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सतना कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में कलेक्टर अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, आयुक्त नगर निगम तन्वी हुड्डा, सीईओ जिला पंचायत डॉ परीक्षित संजय राव झाड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, जिला एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ प्रदीप गौतम भी उपस्थित थे।

जनता को तीसरी लहर से बचाना होगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में भी पॉजीटिव केस 200 से ज्यादा हो गए हैं। कोरोना के केस पहले इंदौर और भोपाल में ही आ रहे थे, अब धीरे-धीरे अन्य जिलों में भी केस आते जा रहे हैं। वर्तमान में 34 जिलों में एक्टिव केस नहीं है। आसपास के राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में केसेस आ रहे हैं। पुराना अनुभव हमारे सामने है। लगभग सभी राज्यों में कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। सावधानी और सुरक्षा के लिए उपाय जरूरी है। जनता को तीसरी लहर से बचाना होगा। सभी व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रखें। सतर्क और सावधान रहते हुए अभी से प्रयास करें। जनता की जिंदगी की सुरक्षा के उपायों में कोई कमी नहीं रहे।

सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कोविड को नियंत्रण करना जरूरी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना टेस्ट का लक्ष्य बढ़ायें। अमेरिका, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं। यह मानकर चले कि ओमिक्रान हमारे यहाँ आ गया है। प्रदेश में वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके नागरिक ही जिम, सिनेमा हॉल एवं अन्य स्थानों पर जा सकेंगे। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, यह भी सुनिश्चित किया जाए। ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने दें। इसे प्राथमिकता से लें। मास्क लगाना जरूरी है। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग कराने की अपील हो। पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अमेरिका, यूके, डेनमार्क की स्थिति देखें तो ओमिक्रान तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पूरी जिम्मेदारी, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कोविड को नियंत्रित करना जरूरी है।

अनावश्यक भीड़ वाले आयोजन से बचें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक करें। प्रभारी मंत्री भी बैठकों में जुड़ें। संक्रमण को प्रभावी रूप से रोकने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अनावश्यक भीड़ वाले आयोजन से बचें। कलेक्टर इसका पालन करायें।

वैक्सीनेशन लगातार जारी रखें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वैक्सीनेशन में विभागों सहित कलेक्टर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सेकेण्ड वैक्सीन की डोज में देश में नं-1 है और पहले डोज़ में भी हम लगभग नंबर वन है। वैक्सीनेशन लगातार जारी रखें। शासकीय अधिकारी-कर्मचारी सभी का वैक्सीनेशन हो।

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सक्रिय करें

मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉजीटिव प्रकरण आ रहे हैं। टेस्टिंग कम न हो, लक्ष्य के अनुसार टेस्ट प्रतिदिन हों। पॉजीटिव आने पर 30 लोगों की कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग हो। होम आयसोलेशन की व्यवस्था न होने पर अस्पताल में भर्ती करें। अस्पतालों में वेंटीलेटर्स और बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था हो। ऑक्सीजन की लाइनें ठीक रहे। आयसोलेशन बिस्तर देख लें, पीएसए प्लांट चालू हालात में रहे। कंसन्ट्रेटर चालू करके देख लें। बिजली व्यवस्था ठीक रहें, जनरेटर की भी व्यवस्था हो। आवश्यक आवश्यक दवाओं का कम से कम एक महीने का स्टॉक हो। कोविड केयर सेंटर को फिर से चिन्हित करें। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में 31 मार्च तक अनुबंध बढ़ाया गया है। पीएसए संयंत्र के लिए तकनीशियन की व्यवस्था रखें। सभी जिलों में प्लानिंग रिपोर्ट बना लें। मैपिंग कर प्रायवेट और शासकीय अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था को देखें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में समन्वय करें। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सक्रिय करें। जनता को साथ लेकर काम करें। गरीब की रोजी-रोटी को बचा सकें, इसका भी ध्यान रखा जाए। जनता को कोई असुविधा न हो। समन्वय से कार्य करें।

जिले में  रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, जिला दंडाधिकारी ने जारी किये आदेश

राज्य शासन द्वारा देश के अन्य राज्यों तथा सीमावर्ती राज्यों में कोविड-19 के ओमिक्रोन वैरिएंट के पॉजीटिव केसेस की संख्या में बढोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत प्रदेश के सभी जिलों में रात्रि 11 बजे से सुबह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी किये हैं। इसी अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेशानुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक प्रति दिवस नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसी प्रकार समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों के प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होने कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों पर प्रवेश के लिये दो डोज का बंधन नहीं होगा, क्योकि उनको अभी टीकें नहीं लगें हैं।

जारी आदेशानुसार सभी शासकीय सेवक कोविड-19 की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लेने का कहा गया है। समस्त विभाग प्रमुख या कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे जिन्होनें दोनो टीकें नहीं लगवायें हैं तथा दोनों डोज लगवाया जाना सुनिचित करेंगे। प्राचार्य एवं संचालक यह सुनिश्चित करें कि समस्त स्कूलों, कालेजों, हॉस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं को वैक्सीन की दोनो डोज लग चुकी हो।

इसी प्रकार समरत मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेले में दुकान लगाने वाले दुकानदार कोविड-19 टीके की दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवायेंगे। सभी मार्केट एसोसिशन, मॉल प्रबधंक, मेला आयोजक दोनों टीकें लगवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त सिनेमाहाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर जिम, कोचिंग, स्वीमिंग पूल के स्टाफ को दोनों टीकें लगवाना अनिवार्य होगा। जिले के सभी निवासी कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करेंगें। मास्क नहीं लगाने पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जावेंगी।
अन्तर्राज्यीय एवं जिले के अंदर यात्री परिवहन, माल परिवहन एवं अन्य सेवाओं के वाहन, जिले में संचालित समस्त उद्योग भी नाइट कर्फ्यू से मुक्त रहेंगें। अस्पताल, नर्सिग होम एवं मेडीकल स्टोर नाइट कर्फ्यू के दौरान खुले रहेगें। इस आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेंगी।

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