सतना, भास्कर हिंदी न्यूज/ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और भारत सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजनांतर्गत अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को देश के 23 अन्य राज्यों में किसी भी उचित मूल्य दुकान से उनकी पात्रतानुसार खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
जारी निदेर्शानुसार वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अन्य राज्यों के पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण की सुविधा उपलब्ध होने संबंधी सूचना का प्रदर्शन समस्त उचित मूल्य दुकानों एवं स्थानीय निकाय पर कराया जाए। पोर्टेबिलिटी के माध्यम से उन्हीं पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण किया जा सकेगा जिनके आधार नंबर की सीडिंग की जा चुकी है। सभी पात्र हितग्राहियों की आधार सीडिंग कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में अन्य राज्यों से माईग्रेट होकर आये मजदूरों/हितग्राहियों को भी उनके निवास के नजदीक की दुकान से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के पात्र हितग्राहियों का अन्य राज्यों में माईग्रेट होने पर पंचायतों/नगरीय निकाय में पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाए एवं ऐसे परिवारों के समस्त हितग्राहियों के ई-केवाईसी संबंधित दुकान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध न होने संबंधी शिकायत दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर 1445 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
![](https://bhaskarhindinews.com/wp-content/uploads/2020/11/ration-1-e1604320159780.jpg)