RBI Imposes curbs on babaji date mahila sahakari bank: digi desk/BHN/नई दिल्ली/ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक, यवतमाल (Babaji Date Mahila Sahakari Bank, Yavatmal) पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में इस बैंक के खाताधारक 5 हजार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई (RBI) ने सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने का कारण यह कदम उठाया है। कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत बैन 8 नवंबर 2021 को व्यापार बंद होने से 6 माह तक लागू रहेगा। यवतमाल का बैंक अब आरबीआई की मंजूरी के बिना भुगतान नहीं कर सकता है। वहीं ना किसी व्यवस्था में शामिल होगा और न अपनी प्रॉपर्टी को बेच या ट्रांसफर कर सकता है।
5,000 हजार से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक
रिजर्व बैंक ने बयान जारी कर कहा कि बैंक की नकदी स्थिति को देखते हुए सभी ग्राहक 5000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे। वहीं आरबीआई ने कर्नाटक के दावणगेरे स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Millath Co-Operative Bank) पर लगाए प्रतिबंध 7 फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिए हैं। सहकारी बैंक पर बैन 26 अप्रैल 2019 को लगा था। जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। पिछली बार पांबदी 7 नवंबर 2021 तक बढ़ाई गई थीं।
वहीं पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (Punjab and Maharashtra Co-Operative Bank) के कस्टमर्स को पहले लॉट में पांच लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। बैंक फिलहाल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रेजोल्यूशन प्रक्रिया के अंतर्गत है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेसन पहले लॉट में पीएमसी बैंक को छोड़कर अन्य 20 बैंकों के ग्राहकों को पेमेंट करेगा। पहले लॉट के लिए 90 दिनों की अवधि 30 नवंबर को समाप्त होगी।