Triple Talaq in Madhya Pradesh: digi desk/BHN/ बुरहानपुर/ शहर से लगे बहादरपुर गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी को तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर लालबाग थाना पुलिस ने आरोपित पति, सास, जेठ और ननद के खिलाफ धारा 498 क और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
लालबाग थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सिंधीपुरा स्थित मायके में रह रही हुस्ना बी की शिकायत पर बहादरपुर निवासी उसके पति शेख सद्दाम, सास नूरजहां, जेठ शेख मुमताज और ननद नईदा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
हुस्ना बी ने सोमवार को थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि साल 2019 में सद्दाम से मुस्लिम शरियत के मुताबिक निकाह होने के बाद से ही सभी आरोपित उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उससे पिता के घर से पांच लाख रुपये लाने के लिए कहा जाता था। साथ ही मारपीट और भोजन नहीं देने जैसी प्रताड़ना भी दी जाती थी।
करीब दो साल से वह इस उम्मीद में सब सह रही थी कि शायद उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गत 21 अक्टूबर को पति सहित सभी आरोपित फिर उसके घर पहुंचे और पांच लाख रुपये नहीं देने पर तीन तलाक दे दिया। जिसके बाद उसने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत पुलिस से मदद मांगी। दो साल पहले मुस्लिम महिलाओं के संरक्षण के लिए बने इस नए कानून के तहत जिले में संभवतः यह पहला मामला दर्ज किया गया है।