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डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत उर्फ़ राम रहीम

Ranjit Singh Murder Case: गुरमीत राम रहीम सहित पांच दाेषियों को उम्रकैद, 31 लाख का जुर्माना भी

Ranjit Singh Murder Case: digi desk/BHN/ पंचकूला, पंचकूला की विशेष अदालत ने रंजीत सिंह हत्‍याकांड में डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सहित पांच दा‍ेषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही गुरमीत राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसे जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि अभी अदा करनी होगी। बाकी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गुरमीत पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

अन्‍य दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी 

जज ने शाम करीब साढ़े चार बजे सजा का एलान किया। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद वकीलों ने मीडिया को इसके बारे में जानकारी दी। रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर सिंह ने फैसले को पर संतोष जताते हुए इसे सराहनीय बताया। सीबीआइ ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा देने के मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर, गुरमीत राम रहीम के वकील अजय वर्मन ने कहा कि वह इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।

रंजीत सिंह के पुत्र जगसीर ने फैसले पर संतोष जताया, राम रहीम के वकील ने कहा- हाई कोर्ट जाएंगे

फैसले के बाद रंजीत सिंह का पुत्र जगसीर सिंह।

इससे पहले जज कोर्ट रूम में पहुंचे और दोषियों को भी कोर्ट रूम में बुला लिया गया। इससे पहले सजा को लेकर कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। सीबीआइ के वकील ने गुरमीत राम रहीम को फांसी की सजा सुनाने  की मांग की। कोर्ट रूम के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई और भारी संख्‍या में पुलिसकर्मी व अर्द्ध सुरक्षा बलों के जवान तैनात कर दिए गए।

दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और कहा कि यह रेयर आफ रेयरेस्‍ट मामला नहीं है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआइ अदालत ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कृष्ण लाल, अवतार, जसबीर और सबदिल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई। एक आरोपी, इंद्रसेन की ट्रायल के दौरान 8 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी।

उल्लेखनीय है कि 8 अक्टूबर को जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 302 के साथ 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया था। गुरमीत राम रहीम सिंह, अवतार सिंह, जसबीर सिंह, सबदिल सिंह और कृष्ण लाल को धारा 120बी, 302 एवं 506 के साथ पठित धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। सबदिल सिंह को आर्म्‍स एक्ट 1959 की धारा 27 के तहत अपराध के तहत दोषी करार दिया गया था। जबकि आरोपित जसबीर सिंह पर आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25/27 को हटा दिया गया था।

19 साल बाद इस मामले में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग द्वारा 12 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन सजा पर सुनवाई पूरी न होने के कारण मामले को 18 अक्टूबर के लिए टाल दिया गया था। गुरमीत राम रहीम साध्वी यौन शोषण में 20 साल की सजा और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में उम्रकैद की सजा सुनारिया जेल रोहतक में काट रहा है।

इससे पहले कोर्ट में करीब सुबह सवा 10 बजे सजा को लेकर बहस अदालत में शुरू हुई। गुरमीत राम रहीम को छोड़कर अन्‍य दोषियों की कोर्ट में पेशी हो रही है। गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुआ। दो‍षियों को विशेष अदालत तक बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला सेंट्रल जेल से लाया गया।  पंचकूला में सीबीआइ की विशेष अदालत ने बीते आठ अक्टूबर को गुरमीत सिंह सहित तत्कालीन डेरा प्रबंधक कृष्ण लाल, अवतार सिंह, जसबीर और सबदिल को दोषी करार दिया था। सजा का फैसला 12 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन अदालत ने इसे 18 अक्टूबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था।

क्या है मामला

10 जुलाई 2002 को डेरे की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रंजीत सिंह की हत्‍या हुई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रंजीत ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। 10 जुलाई को रंजीत सिंह अपने खानपुर कोलियां में अपने पिता को खेतों में चाय देकर लौट रहा था, तो बाइक सवार दो आरोपियों ने उसकी गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी, सबदिल और जसवीर की शिनाख्त हो गई थी। पुलिस जांच से असंतुष्ट रंजीत के पिता ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

मामले में तीन गवाह महत्वपूर्ण थे। इनमें दो चश्मदीद सुखदेव सिंह और जोगिंद्र सिंह हैं, जिन्होंने अभियुक्तों को रंजीत सिंह पर गोली चलाते हुए देखा था। तीसरा गवाह गुरमीत राम रहीम का ड्राइवर खट्टा सिंह था, जिसके सामने रंजीत को मारने के लिए कहा गया था। आरोप है कि रंजीत सिंह हत्या में डेरा सच्चा सौदा के पांच सदस्य अवतार, इंदर सैनी, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के कहने पर रंजीत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। 31 जुलाई 2007 को साध्वी यौन शोषण, रंजीत सिंह हत्या और रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में सीबीआइ कोर्ट में चालान पेश हो गए थे। अब राम रहीम साध्वी यौन शोषण मामले और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या केस में सुनारिया जेल में बंद है।

चार दोषियों को कोर्ट में किया गया पेश, गुरमीत  की वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग से पेशी

अदालत ने इससे पहले गुरमीत राम रहीम सिंह सहित पांच लोगों को दोषी करार दिया था। गुरमीत राम रहीम अभी दो मामलों में रोहतक की सुना‍रिया जेल में सजा काट रहा है। अब सबकी नजर इस मामले में उसे सुनाई जानेवाली सजा पर है। उसे अदालत फांसी, उम्रकैद या कोई अन्‍य सजा सुनाएगी इसको लेकर चर्चाएं गर्म हैं।

 

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