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Indian Railway: रेलवे ने कोविड गाइडलाइंस 6 महीने आगे बढ़ाई, नियमों का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

Indian railway extended corona guidlines for 6 months: digi desk/BHN/ भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस को देखते हुए कई नियम लागू किए है। फिलहाल रेल मंत्रालय यात्रियों को किसी प्रकार की राहत देने के मूड में नहीं है। पैसेंजरों की सुरक्षा के मद्देनजर मंत्रालय ने कोविड-19 गाइडलाइंस को 6 महीने के लिए या अगले निर्देश तक बढ़ा दिया है। रेलवे के अनुसार कोई भी प्लेटफॉर्म और ट्रेन में बिना मास्क के पकड़ा गया, तो 500 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। त्योहार का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में घर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। रेलवे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना चाहता है। जिससे कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो। बता दें रेलवे बोर्ड ने इसी साल 17 अप्रैल को रेलवे स्टेशनों पर मास्क पहने जाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था।

बोर्ड ने 17 अप्रैल को एक आदेश जारी करके सभी जोनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि सभी लोग ट्रेन समेत रेलवे परिसरों में भी मास्क लगाएं या चेहरा ढकें। आदेश में कहा गया था कि बिना मास्क के पकड़े गए शख्स पर रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के तहत 500 रुपये का जुर्माना लगाएं।

 

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