PM Kisan Samman Nidhi Yojana:newdelhi/ भारत के किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय है। इस योजना के तहत सरकार देश के किसानों को हर साल तीन बराबर किस्त में 6,000 रुपये हस्तांतरित करती है। इस योजना का लक्ष्य देश के आम किसानों की आय में वृद्धि करना है।
दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाले, वकील या डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल भी खेती-किसानी का काम करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं। जो लोग गलत दस्तावेजों के आधार पर इस स्कीम में पैसा हासिल कर लेते हैं, सरकार अब उस पैसे की वसूली के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।
ये लोग पीएम-किसान स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते
- 1. PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक संस्थागत भूमि धारकों को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- 2. संवैधानिक पद पर पूर्व या वर्तमान में आसीन लोग।
- 3. वर्तमान या पूर्व मंत्री, वर्तमान या पूर्व सांसद, वर्तमान या पूर्व विधायक और विधान पार्षद, किसी नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मेयर, जिला पंचायत के वर्तमान या पूर्व चेयरमैन।
- 4. मल्टी टास्किंग या ग्रुप-4 या ग्रुप-डी कर्मचारियों को छोड़कर सभी कार्यरत या सेवामुक्त हो चुके केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र या राज्य पीएसई के कर्मचारी।
- 5. मल्टी टास्किंग या ग्रुप-4 या ग्रुप-डी को छोड़कर 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनर।
- 6. पिछले आकलन वर्ष में इनकम टैक्स भरने वाले किसान।
- 7. डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए और आर्किटेक्ट जैसे प्रोफेशनल अगर खेती करते हैं तो भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 8. अगर आपका खेत आपके पिता या दादा के नाम पर है तो भी आपको हर साल 6,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए।
- 9. अगर आप किराए पर दूसरे की जमीन लेकर खेती करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- 10. अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर कोई गलत जानकारी दी है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।