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Pegasus Case: सरकार ने एफिडेविट देने से किया इंकार, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा

Pegasus Case: digi desk/BHN/ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिये देश के कुछ नामी-गिरामी लोगों की कथित रूप से जासूसी की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा क्योंकि केंद्र ने पेगासस का उपयोग करने या न करने पर हलफनामा दाखिल करने की अनिच्छा व्यक्त की। सरकार की तरफ से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘सरकार कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहती।कानून मंत्री पहले ही संसद में आरोपों का खंडन कर चुके हैं। सरकार इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहती है। सरकार इस मुद्दे पर कमेटी बनाने के लिए कह चुकी है और वो इसके लिए तैयार है।’ वहीं कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानकारी छिपा रही है। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका आरोप का खंडन किया।

इससे पहले प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सात सितंबर को याचिकाओं पर और जवाब दाखिल करने का फैसला करने के लिए केंद्र सरकार को और समय प्रदान कर दिया था। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि कुछ मुश्किलों की वजह से दूसरा हलफनामा दाखिल करने पर फैसला करने के लिए वह सरकार के संबंधित अधिकारियों से मुलाकात नहीं कर सके।

इससे पहले केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में सीमित हलफनामा दाखिल कर कहा था कि पेगासस जासूसी के आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग संबंधी याचिकाएं अनुमानों या निराधार मीडिया रिपोर्टों या अधूरी या अपुष्ट सामग्री पर आधारित हैं। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया था कि वह नहीं चाहता कि सरकार कोई ऐसी चीज उजागर करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती हो।

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