Orphan children will get 10 lakh rupees in covid epdemaic: digi desk/BHN/ भोपाल/ कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र की प्रधानमंत्री केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के साथ प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का भी लाभ मिलेगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के फंड का प्रविधान किया गया है। इसी से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा। राज्य शासन की ओर से बताया गया कि बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केंद्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाएगा। फीस केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिह्नांकन की कार्रवाई कलेक्टर द्वारा की जाएगी। सिटीजन लॉग-इन से सीधे आवेदन किया जा सकता है। बाल कल्याण समिति के लॉग-इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कलेक्टर द्वारा इसका सत्यापन आवश्यक है। सिटीजन लॉग-इन अंतर्गत एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 10 आवेदन फीड किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसकी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्वयंसेवकों को आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। नगरगांव में चयनित लोगों का प्रशिक्षण हो जाए, इस बात की चिंता की जाए। भोपाल प्रवास के दौरान होसबोले संगठनात्मक बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि संघ कार्य भौगोलिक और सर्वस्पर्शी, दोनों प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसके लिए स्वयंसेवकों को आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। विद्यार्थी शाखा के विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हमने भोपाल में श्रम साधकों के बीच विशेष प्रयास करके कार्य किया है, उसी प्रकार सभी वर्गों एवं क्षेत्रों में कार्य करना है। हमें अब कार्य विस्तार के साथ कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए।