इस जघन्य हत्याकांड की समूचे देश में हुई थी निंदा
12 फरवरी 2019 को सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के अंदर हुई थी सनसनीखेज वारदात
एडी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 226 पृष्ठ का फैसला सुनाया
सतना, भास्कर हिंदी न्यूज़/ चित्रकूट के बहुचर्चित श्रेयांश एवं प्रियांश हत्याकांड के 5 दोषियों की सजा का ऐलान सोमवार की शाम कर दिया गया। दो मासूम बच्चों के इस नृशंस हत्याकांड के दोषियों को एडी एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप सिंह कुशवाह ने मासूम के हत्यारों के तीन दोषियों को अलग-अलग 2 बार आजीवन कारावास तथा 2 दोषियों को एक बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडी एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रदीप सिंह कुशवाह ने दिल दहलाने वाले इस मामले में सोमवार को 226 पृष्ठ का फैसला सुनाया। हालाँकि अपहरण एवं हत्या के इस जघन्य मामले में मारे गए बच्चों के पिता कारोबारी ब्रजेश रावत एवं उनकी पत्नी को हत्याकांड के दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की उम्मीद थी।
ज्ञात हो कि जेल में बंद आरोपियों में एक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) धर्मेंद्र प्रताप सिंह और फरियादी तेल कारोबारी बृजेश रावत के अधिवक्ता रामरूप पटेल ने कहा था कि अगर कोर्ट में अपराध सिद्ध पाया जाता है तो आरोपियों को अदालत से फांसी की सजा की मांग की जाएगी।