भ्रामक खबरों और अफवाहों के संबंध में देगा जानकारी
सतना/भोपाल, भास्कर हिंदी न्यूज़/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जनसम्पर्क विभाग के फैक्ट चेक पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह पोर्टल आमजनों को भ्रामक खबरों और अफवाहों की वस्तु-स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेगा। मंत्रालय में आयोजित पोर्टल शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव जनसम्पर्क शिवशेखर शुक्ला, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक जनसम्पर्क आशुतोष प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों और जन-कल्याण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में भ्रामक खबर चलने से शासन की छवि धूमिल होती है। ऐसी खबरों के संबंध में तत्काल सही वस्तु-स्थिति आमजन के सामने लाना जरूरी है। इस महत्वपूर्ण कार्य में जनसम्पर्क विभाग का फैक्ट चेक पोर्टल अहम भूमिका निभाएगा।
कैसे उपयोग करें फैक्ट चेक पोर्टल
किसी भी खबर की वस्तु-स्थिति जानने के लिये फैक्ट चेक पोर्टल Factcheck.mpinfo.org पर विजिट कर संबंधित खबर को अटैच कर सबमिट करना होगा। फैक्ट चेक पोर्टल के माध्यम से ऐसी कोई फेक खबर, जो सोशल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। पोर्टल पर प्राप्त होने वाली खबर की पुष्टि के बाद संबंधित को अवगत कराने के साथ खबर को फैक्ट चेक पोर्टल पर अपलोड भी किया जायेगा। पोर्टल को Twitter@jansamparkfc और Facebook/jansamparkfc पर फॉलो किया जा सकता है। यहाँ पर भी यह जानकारी शेयर की जायेगी।
लोक निर्माण विभाग ने जारी किये स्थानांतरण के विस्तृत निर्देश
7 दिवस में होना होगा कार्यमुक्त, अन्यथा होगी कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत स्थानांतरण आदेश से लेकर कार्यमुक्ति तक के सभी आदेश विभाग की आधिकृत ई-मेल आईडी के द्वारा ही जारी किये जायेंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नीरज मंडलोई ने कहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित संवर्गवार कोटे के अनुसार ही स्थानांतरण किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के बाद 7 दिवस में कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति 2020-21 का लोक निर्माण विभाग में कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। जिला स्तरीय संवर्ग को छोड़कर शेष समस्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के आदेश राज्य शासन स्तर से जारी किए जाएंगे। शासकीय कर्मी को स्थानांतरण के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा, इसका दायित्व संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता का होगा।
श्री मंडलोई ने बताया कि परस्पर सहमति से स्थानांतरण आवेदन पर कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रस्तावों के परीक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा, कि विभाग द्वारा जारी पात्रता सूची (समयमान वेतनमान) में उच्च पद के प्रभार की पात्रता प्रभावित न हो। जिन शासकीय सेवकों के पूर्व में मुख्यमंत्री समन्वय से स्थानांतरण किये गये हैं, उनका वर्तमान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसका परीक्षण प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को करना होगा। साथ ही राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण (जिले के भीतर छोड़कर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रमुख अभियंता द्वारा किए जाएंगे।